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अच्छे-अच्छे नहीं बता पाते CV, RESUME और बॉयोडाटा में अंतर, जानें SIMPLE फार्मूला

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नई दिल्ली। इंटरव्यू से पहले अक्सर आपसे आपकी सीवी, रिज्यूम या फिर बायोडाटा माँगा जाता है। ऐसे में अक्सर आप इस बात को लेकर भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सीवी, बायोडाटा और रिज्यूम में अंतर क्या है।

इतना ही नहीं बल्कि कई बार तो ये प्रश्न आपसे इंटरव्यू के दौरान पूछ भी लिया जाता है। ऐसे में आपके लिए इन तीनों के बीच स्पष्ट समझना बहुत जरुरी है। अन्यथा ये चीजें अक्सर आपके लिए मुसीबतें खड़ा कर देती हैं।

तो आइये जानते है कि, आखिर सीवी, रिज्यूम और बायोडाटा में क्या मुख्य अंतर है। और इसे कैसे समझा जा सकता है-

1.बॉयोडाटा-  बॉयोडाटा की फुल फॉर्म है- बॉयोग्राफिकल डाटा। जिसमें की पर्सनल इंफोर्मेशन लिखी जाती है। जैसे व्यक्ति का मैरिटल स्टेटस, डेट ऑफ बर्थ, धर्म, जेंडर आदि. भारत में बॉयोडाटा का इस्तेमाल अक्सर शादी से पहले व्यक्तिगत सूचना देने के मकसद से भी किया जाता है। जॉब के लिए इसका इस्तेमाल तब होता है जब कैंडिडेट्स सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करता है। अंतर राष्ट्रीय स्तर पर जहां कैंडिडेट्स की पर्सनल इंफोर्मेशन जैसे धर्म, उम्र, जेंडर को बताना जरूरी नहीं होता, वहां बॉयोडाटा का इस्तेमाल नहीं किया जाता।

2- सीवी- सीवी एक पूर्ण और विस्तृत दस्तावेज हैं। जो आपके करियर, पढ़ाई और उपलब्धियों की पूरी जानकारी देता है। इसमें व्यक्ति की योग्यता, अनुभव, कौशल, दक्षता और उपलब्धियों से संबंधित जानकारी होती है। सीवी न केवल आपकी शिक्षा और पिछले काम को  दर्शाता हैं बल्कि आपके प्रकाशनों, पुरस्कार, सम्मान और अन्य गतिविधियों में उपलब्धियों की भी जानकारी देता है। साथ ही इसमें दूसरों के रेकमंडेशन लेटर व कवर लेटर भी शामिल किए जा सकते हैं। सीवी कम से कम दो और अधिक पेज का हो सकता है। चूंकि इसमें आपसे जुड़ी हर बात का ब्योरा है तो हर नौकरी के हिसाब से इसे बदलने की जरूरत कम ही पड़ती है।

3- रेज्यूमे- में आपकी शिक्षा, कार्य अनुभव , दक्षता और पिछले नौकरी में उपलब्धियों के महत्वपूर्ण बिंदुओं की जानकारी दी जाती है। यह आमतौर पर एक या दो पेज से अधिक बड़ा नहीं होता। चूंकि यह एक संक्षिप्त दस्तावेज है, तो इसमें हर नौकरी के हिसाब से ऐसे बिंदुओं को हाईलाइट करते हैं जो उस जॉब की जरूरतों में शामिल हो। आवेदक अपने रेज्यूमे को नौकरी और विशिष्ट पद की जरूरतों के हिसाब से बदल सकते हैं।

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सोशल मीडिया पर हवाबाजी करने के लिए युवकों ने रेलवे ट्रैक पर उतारी थार, सामने से आ गई मालगाड़ी

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राजस्थान। सोशल मीडिया पर अपना वीडियो या रील बनाने वालों ने इन दोनों कानून और नियम कायदों को धता बताना अपना शग़ल बना लिया है। रील के लिए कोई पहाड़ से कूद जाता है तो कोई पानी के तेज बहाव की परवाह तक नहीं करता। जयपुर में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया है जहां कुछ नौजवानों ने स्टंट की खातिर थार जीप को रेलवे ट्रेक पर उतार दिया। फिर जब थार पटरियों पर फँस गई तो उनके हाथ पांव फूल गए। पटरी पर इसी दौरान मालगाड़ी भी आ गई लेकिन लोको पायलट की सूझबूझ से दुर्घटना टल गई।

नशे में धुत्त तीन चार नौजवानों ने सोमवार को जयपुर के सिवांर इलाके में अपनी करतूत से लोगों को परेशानी में डाल दिया। इन युवकों ने पहले एक थार जीप किराए पर ली और उसे लेकर रेलवे ट्रेक पर पहुंच गए। इरादा था ट्रेक पर जीप दौड़ाने का। लेकिन अचानक थार फँस गई पटरियों के बीच। इसी दौरान कनकपुरा रेलवे स्टेशन की तरफ़ से एक मालगाड़ी को आता देख थार में सवार कुछ युवक तो उतरकर भाग गए लेकिन ड्राइवर बैठा रहा। इस बीच मालगाड़ी के लोको पायलट ने थार को ट्रैक पर देखकर ब्रेक लगा दिए जिससे जान माल का नुकसान होने से बच गया। इस दौरान वहाँ आरपीएफ के जवान और स्थानीय लोग भी पहुँच गए और सबने मिलकर ट्रैक से थार जीप को हटाया। लेकिन ये क्या जैसे ही थार ट्रैक से बाहर आई ड्राइवर उसे मौके से भगाकर ले गया । रास्ते में कई वाहनों और दुपहिया को टक्कर मारी लेकिन रुका नहीं। एक जगह बजरी के ढेर पर थार चढ़ गई लेकिन ड्राइवर ने रफ़्तार कम नहीं की और फ़रार हो गया।

 

इसके बाद पुलिस ने पड़ताल शुरू की तो घटनास्थल से चार किलोमीटर दूर थार जीप लावारिस खड़ी मिली। पुलिस में जीप को जब्त कर उसके मालिक की तलाश शुरू की तो पता चला कि थार को पारीक पथ सिंवार मोड़ निवासी कुशाल चौधरी चला रहा था।वो इस जीप को बेगस से किराए पर लेकर आया था। कुशल चौधरी अभी भी फ़रार है इस संबंध में आरपीएफ की तरफ से मुकदमा दर्ज किया गया है। रेलवे प्रोटेक्शन एक्ट की धारा 153 के अलावा धारा 147 और 174 में मामला दर्ज करके आरोपियों की तलाश जारी है। ये सभी ग़ैर जमानती धारा है इनके तीन साल तक की क़ैद का प्रावधान है।

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