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बिजनेस

आईडिया सेल्युलर ने दिल्ली में 3जी सेवा लांच की

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नई दिल्ली| आदित्य बिड़ला समूह की कंपनी आईडिया सेल्युलर ने मंगलवार को दिल्ली सर्किल में अपनी 3जी सेवा शुरू कर दी। कंपनी ने यह जानकारी यहां एक बयान जारी कर दी। आईडिया सेल्युलर के उपप्रबंध निदेशक अंबरीश जैन ने कहा, “दिल्ली में 3जी सेवा शुरू करने के साथ ही आईडिया का 3जी सेवा विस्तार देश भर के 12 सर्किलों में हो गया है और संपूर्ण उत्तर भारत में 3जी सेवा देने वाली यह एकमात्र कंपनी बन गई है।”

बयान में कहा गया है, “नवाचार और संचालन सामथ्र्य भारतीय दूरसंचार बाजार में आईडिया के तेजी से हो रहे विकास के प्रमुख कारक हैं और दिल्ली में 900 मेगाहट्र्ज स्पेक्ट्रम बैंड पर 3जी सेवा की लांचिंग इसकी गवाह है।”

कंपनी के दिल्ली सर्किल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव गोविल ने कहा, “आईडिया के दिल्ली में करीब 60 लाख उपभोक्ता हैं, जिसमें करीब 30 फीसदी डाटा उपभोक्ता हैं। पहले से मौजूद 3जी उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा मिलेगी, जबकि नए उपभोक्ताओं को कम दर बेहतर नेटवर्क का लाभ मिलेगा।”

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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