उत्तर प्रदेश
आचार संहिता उल्लंघन मामले में भाजपा सांसद रीता जोशी को 6 माह की सजा, 1100 रुपए जुर्माना
लखनऊ। वर्ष 2012 में कांग्रेस पार्टी की ओर से विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन कर मीटिंग करने की आरोपी मौजूदा भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी को एमपी/एमएलए कोर्ट के विशेष एसीजेएम अंबरीश कुमार श्रीवास्तव ने 6 माह के कारावास एवं 1100 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन की ओर से अदालत को बताया गया की 17 फरवरी 2012 को शाम करीब 6:50 पर रीता बहुगुणा जोशी लखनऊ विधानसभा कैंट क्षेत्र की प्रत्याशी की हैसियत से कृष्णा नगर के बजरंग नगर क्षेत्र में आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए प्रचार का समय समाप्त होने के बाद जनसभा को संबोधित कर रही थी।
जिसकी सूचना पर स्टेटिक सर्विलांस मजिस्ट्रेट मुकेश चतुर्वेदी ने मौके पर जाकर देखा तो करीब 50 लोगों की भीड़ के साथ बजरंग नगर के मकान नंबर 95 एवं 96 के बीच जाने वाली सड़क पर रीता बहुगुणा जोशी मीटिंग कर रही थी। कहा गया है कि मौके पर वीडियो बनाया गया तथा उन्हें सभा से मना करने को उपरांत मुकेश चतुर्वेदी द्वारा कृष्णा नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई।
पुलिस की विवेचना के उपरांत 12 सितंबर 2012 को रीता बहुगुणा जोशी के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दायर की गई थी। जिसके उपरांत 20 फरवरी 2021 को रीता बहुगुणा जोशी के विरुद्ध अदालत ने आरोप तय किए थे। अदालत ने रीता बहुगुणा जोशी को धारा 126 जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में 6 माह के कारावास एवं ₹1000 के जुर्माने की सजा सुनाई है, जबकि धारा 188 भारतीय दंड संहिता के आरोप में ₹100 के जुर्माने की सजा सुनाई है।
सजा सुनाए जाने के दौरान अदालत ने रीता बहुगुणा जोशी को हिरासत में ले लिया था। तदउपरांत उनकी ओर से दी गई जमानत अर्जी को स्वीकार करते हुए अदालत ने ₹20000 का बंधपत्र और इतनी धनराशि की जमानत दाखिल करने पर अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया, परंतु जमानतदार उपलब्ध न होने के कारण अदालत में बंध पत्र स्वीकार कर उन्हें अपील दाखिल करने की अवधि तक के लिए रिहा कर दिया है।
उत्तर प्रदेश
वाराणसी में आठ साल की बच्ची से रेप और हत्या के आरोपी का पुलिस ने किया एनकाउंटर, पैर में मारी गोली
वाराणसी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आठ साल की बच्ची से रेप के बाद उसकी हत्या करने वाले आरोपी का पुलिस ने हॉफ एनकाउंटर कर दिया है। पुलिस के साथ मुठभेड़ में उसके पैर में गोली लगी है। डीसीपी काशी जोन गौरव बंशवाल ने बताया कि आरोपी इरशाद के दाहिने पैर में गोली लगी है। सीसीटीवी और सर्विलांस की मदद से आरोपी को चिह्नित किया गया था। डीसीपी के अनुसार बुधवार को रामनगर थाना क्षेत्र की रहने वाली एक बच्ची (8) दुकान पर सामान खरीदने गई थी।
इस दौरान आरोपी इरशाद ने उसे अगवा कर लिया. इसके बाद उसके साथ रेप का प्रयास किया. फिर पत्थर से कूचकर बच्ची की हत्या कर दी। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज में इरशाद बच्ची को लेकर जाते दिखा था। परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में लापरवाही सामने आने पर चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया था।
डीसीपी काशी जोन गौरव बंसवाल ने बताया कि बच्ची का शव बरामद होने के बाद एसओजी और पुलिस की टीम लगातार आरोपी की तलाश में दबिश दे रही थी। इसी दौरान आरोपी के सुजाबाद क्षेत्र में मौजूद होने की जानकारी मिली। इस पर पुलिस टीम ने घेराबंदी की। आरोपी इरशाद ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लग गई। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
-
ऑफ़बीट16 hours ago
ठंड को भगाने के लिए करें तिल और गुड़ का सेवन, जानिए फायदे
-
नेशनल3 days ago
अवध ओझा ने केजरीवाल को बताया भगवान कृष्ण का अवतार, कहा- समाज के कंस उनके पीछे पड़े हुए हैं
-
नेशनल3 days ago
कैसे एक कांस्टेबल बना करोड़पति, जानें इस काले धन के पीछे का सच
-
उत्तर प्रदेश3 days ago
अटल जी का जीवन और विचारधारा पूरे देश के लिए प्रेरणा स्रोत है: राजनाथ सिंह
-
राजनीति2 days ago
फर्जी केस बनाकर मुख्यमंत्री आतिशी को किया जा सकता है गिरफ्तार – पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल
-
मनोरंजन3 days ago
कुमार विश्वास ने कवि सम्मेलन के दौरान दिया विवादित बयान, अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा के परिवार पर किया कटाक्ष
-
नेशनल3 days ago
कर्नाटक की महिला मंत्री से अभद्रता मामले की जांच करेगी सीआईडी
-
नेशनल2 days ago
बस और कार के बीच जबरदस्त टक्कर, 5 लोगों की मौत