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आजादी की राह आसान नहीं: संजय दत्त

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23-Sanjay-Duttपुणे| यरवदा केंद्रीय कारागार (वाईसीजे) से सजा काटकर गुरुवार सुबह रिहा हुए अभिनेता संजय दत्त ने कहा कि आजादी की राह आसान नहीं है। संजय (56) का चार्टर्ड विमान से मुंबई के लिए रवाना होने से पूर्व यहां उनके असंख्य प्रशंसकों ने स्वागत किया। इस दौरान संजय ने संवाददाताओं से कहा, “आजादी की राह आसान नहीं है।”

संजय ने भरपूर समर्थन देने के लिए अपने प्रशंसकों और शुभचिंतकों को भी धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, “मैं यहां उनकी (प्रशंसकों) की वजह से हूं।” संजय रुपहले पर्दे पर पिछली बार ‘पीके'(2014) फिल्म में नजर आए थे, जिसका निर्देशन उनके करीबी दोस्त निर्देशक राजकुमार हिरानी ने किया था।

संजय को 1993 में मुंबई में हुए सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में अवैध हथियार रखने के लिए पांच साल के सश्रम कारावास की सजा दी थी। उन्हें 1993 में गिरफ्तार किया गया था। वह विचाराधीन कैदी के रूप में पहले ही 18 महीने की सजा काट चुके थे और बाकी बची सजा काटने के लिए मई 2013 में जेल भेज दिए गए थे।

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ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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