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एटा में दर्दनाक हादसा, स्कूली बस और ट्रक की टक्कर में 25 बच्चों की मौत
लखनऊ/एटा। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में गुरुवार सुबह स्कूली छात्रों को ले जा रही एक बस और ट्रक के बीच हुई टक्कर में 25 बच्चों की मौत हो गई, जबकि कई 20 से अधिक घायल हो गए। मौके पर जिलाधिकारी सहित अन्य प्रशासनिक आला अधिकारी पहुंच हुए हैं।
पुलिस के मुताबिक, एटा जिले के दरियाबगंज मार्ग पर असदपुरा गांव के पास एक स्कूली बस एक तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आ गई। इस हादसे में जे. एस. विद्या निकेतन पब्लिक स्कूल के 25 बच्चों की मौत हो गई। बस सुबह बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी। इस हादसे में 20 से अधिक छात्र-छात्राएं घायल हुए हैं, जिनका इलाज अलग-अलग अस्पतालों में कराया जा रहा है।
उप्र के अपर पुलिस महानिदेशक दलजीत चौधरी ने इस हादसे पर दुख जताते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की बात कही है। अधिकारियों ने मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई है। हादसा घने कोहरे की वजह से हुआ बताया जा रहा है।
मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एटा सड़क दुर्घटना में बच्चों की मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मंडलायुक्त सहित सभी संबंधित अधिकारियों को घायल बच्चों के इलाज के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।
बताया जा रहा है कि जबरदस्त ठंड के कारण स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया गया था लेकिन इस स्कूल ने मनमानी करते हुए स्कूल खोला। इसका नतीजा इस दर्दनाक हादसे के रूप में सामने आया है।
उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी
लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।
1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।
2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।
3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।
4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।
5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।
6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।
7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।
8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।
9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।
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