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बिजनेस

औद्योगिक इकाइयाँ लगाने हेतु उप्र सरकार ने किया करार

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लखनऊ, उत्तर प्रदेश, ग्रामीण क्षेत्रों में फ़ूड एवं फ्रूट प्रोसेसिंग, माइक्रो यूनिट्स के क्लस्टर, मेसर्स स्माइल पार्क्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड लखनऊ

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सूबे में तीन हजार करोड़ का होगा निवेश

नब्‍बे हजार से अधिक लोगों के लिए रोजगार सृजन का लक्ष्य          

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में फ़ूड एवं फ्रूट प्रोसेसिंग के माइक्रो यूनिट्स के क्लस्टर को निजी क्षेत्र में विकसित करने हेतु मेसर्स स्माइल पार्क्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड लखनऊ एवं उत्तर प्रदेश शासन के मद्ध्य मेमोरंडम ऑफ़ अंडर स्टैंडिंग (एमओयू) पर हस्‍ताक्षर किया गया है।

जारी शासनादेश में दी गयी व्यवस्था के अनुसार मेसर्स स्माइल पार्क्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा अधिकृत किये गए पदाधिकारी विवेक शुक्ल के साथ अरविन्द कुमार सिंह विशेष सचिव सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा शासन की ओर से दिनांक 18.05.15 को प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग उप्र शासन के समक्ष एमओयू हस्ताक्षरित किया गया। इस एमओयू के निष्पादन के फलस्वरूप उद्योग क्षेत्र में आशातीत सफलता प्राप्त होगी।

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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