मुख्य समाचार
कश्मीर : 4 आतंकी ढेर, 2 सैनिक शहीद, नागरिक की भी मौत
o्रीनगर| दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में रविवार को हुई मुठभेड़ में चार आतंकवादी मारे गए, और इस दौरान दो जवान भी शहीद हो गए। मुठभेड़ के बाद नागरिकों और सुरक्षाबलों के बीच हुए संघर्ष में एक नागरिक की भी मौत हो गई। पुलिस ने कहा कि सुरक्षाबलों ने फ्रिसल गांव के एक घर में आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना मिलने के बाद गांव को घेर लिया था, जिसके बाद वहां मुठभेड़ शुरू हो गई।
पुलिस के एक अधिकारी ने कहा, “सुरक्षाबलों की ओर से चुनौती दिए जाने पर आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। जवाब में सुरक्षाबलों ने भी कार्रवाई की।” इस दौरान घायल राष्ट्रीय रायफल्स के दो जवानों ने बाद में दम तोड़ दिया।
मुठभेड़ में तीन नागरिक और तीन सैनिक घायल हो गए हैं, जिसमें एक नागरिक अशक ऋषि की बाद में मौत हो गई।
ऋषि की मौत की खबर फैलने के बाद, नाराज गांव वालों ने घरों से निकलकर पथराव शुरू कर दिया। उन्हें तितर-बितर करने के लिए सुरक्षाबलों ने आंसू गैस के गोले छोड़े।
कुछ रपटों के अनुसार, संघर्ष में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाकर्मियों सहित दर्जनों लोग घायल हुए हैं।
आतंकवादियों के शव को मुठभेड़ स्थल से बरामद कर लिया गया है।
सुरक्षाकर्मी इलाके में अन्य आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका के मद्देनजर तलाशी अभियान जारी रखे हुए हैं।
नेशनल
ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला
हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला
क्या है पूरा मामला ?
सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।
कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।
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