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कावंड़ियों के उत्पात पर सर्वोच्च न्यायालय ने चिंता जताई

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नई दिल्ली, 10 अगस्त (आईएएनएस)| कांवड़ियों के उत्पात के खिलाफ आम जनता के गुस्से ने सर्वोच्च न्यायालय में भी दस्तक दी। न्यायालय ने विरोध प्रदर्शन और धार्मिक समूहों के उत्पात और कानून तोड़ने की घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त की है। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ की पीठ ने मामले पर चिंता जताई। महान्यायवादी के.के. वेणुगोपाल ने कांवड़ियों द्वारा गत दो दिनों में किए गए उत्पात के बारे में उल्लेख किया, जिसमें हमला करने की घटनाएं और वाहनों को पटलने के हिंसक कार्य शामिल हैं।

वेणुगोपाल ने कहा कि इस गुंडागर्दी पर तबतक रोक नहीं लगाया जा सकता, जबतक जिला पुलिस अधीक्षक(एसपी) को निजी या सरकारी संपत्ति को जानबूझकर बर्बाद करने के प्रयास से निपटने के लिए व्यक्तिगत तौर पर जवाबदेह नहीं बनाया जाएगा।

वेणुगोपाल कांवड़ियों की हरकतों का उल्लेख कर रहे थे, तभी न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि इलाहाबाद को वाराणसी से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग को इन शिव भक्तों ने बाधित कर दिया था।

घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए, प्रधान न्यायाधीश ने कहा, जो दूसरे की संपत्ति जलाते हैं, वे अपने घरों को क्यों नहीं जलाते। आप अपने घर जलाएं।

शीर्ष न्यायालय के 2009 के दिशानिर्देश के अनुसार विरोध प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रदशर्नकारी के नेता को जवाबदेह बनाने के आदेश दिए गए थे।

इस आदेश की ओर इशारा करते हुए प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने कहा कि उन्होंने गौरक्षक समूहों द्वारा लिंचिंग की घटना से निपटने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं और किसी के भी द्वारा तोड़-फोड़ की घटना के लिए भी ऐसे ही दिशानिर्देश लागू होंगे।

अदालत ने कहा कि वह भीड़ या जिस भी प्रतीक के हैं, उनसे निपटने के लिए ऐसे ही दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे।

फैसले को सुरक्षित रखते हुए, अदालत ने याचिकाकर्ता कोडुनगल्लौर फिल्म सोसायटी और महान्यायवादी से इन घटनाओं से निपटने के लिए दिशानिर्देश के लिए सुझाव मांगे।

अदालत में जिन घटनाओं का जिक्र हुआ, उनमें मुंबई में मराठा आंदोलन, एससी/एसटी अधिनियम को कमजोर करने के आदेश के खिलाफ एससी/एसटी समूहों द्वारा हिंसा, ‘पद्मावत’ की रिलीज के समय करणी सेना के प्रदर्शन शामिल हैं।

महान्यायवादी ने कहा, भारत में हर सप्ताह कुछ न कुछ बड़ी घटनाएं होती हैं। इन घटनाओं को अंजाम देने वालों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होती।

उन्होंने कहा कि क्या कोई भी सभ्य समाज इन चीजों को सहन करेगा। जिन्होंने इस तरह का डर फैलाया है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील पी.वी. दिनेश ने कहा, कुछ भी नहीं हो रहा है, इसलिए यह इस तरह की छवि बन रही है कि यहां पूरी तरह से अराजकता है। आम लोगों का कहना है कि देश में कहीं भी कानून-व्यवस्था नहीं है।

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पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा आतंकी हमला, 38 लोगों की मौत

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पख्तूनख्वा। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। इस हमले में 38 लोगों की मौत हो गई है। यह हमला खैबर पख्तूनख्वा के डाउन कुर्रम इलाके में एक पैसेंजर वैन पर हुआ है। हमले में एक पुलिस अधिकारी और महिलाओं समेत दर्जनों लोग घायल भी हुए हैं। जानकारी के मुताबिक उत्तर-पश्चिमी पाकिस्तान के अशांत प्रांत खैबर पख्तूनख्वा में आतंकियों ने शिया मुस्लिम नागरिकों को ले जा रहे यात्री वाहनों पर गोलीबारी की है। यह क्षेत्र में हाल के वर्षों में इस तरह का सबसे घातक हमला है। मृतकों की संख्या में इजाफा हो सकता है।

AFP की रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में 38 लोगों की मौत हुई है. पैसेंजर वैन जैसे ही लोअर कुर्रम के ओचुट काली और मंदुरी के पास से गुजरी, वहां पहले से घात लगाकर बैठे आतंकियों ने वैन पर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दीं. पैसेंजर वैन पाराचिनार से पेशावर जा रही थी। पाकिस्तान की समाचार एजेंसी डॉन के मुताबिक तहसील मुख्यालय अस्पताल अलीजई के अधिकारी डॉ. ग़यूर हुसैन ने हमले की पुष्टि की है.

शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच तनाव 

अफगानिस्तान की सीमा से लगे कबायली इलाके में भूमि विवाद को लेकर शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच दशकों से तनाव बना हुआ है। किसी भी समूह ने घटना की जिम्मेदारी नहीं ली है। जानकारी के मुताबिक “यात्री वाहनों के दो काफिले थे, एक पेशावर से पाराचिनार और दूसरा पाराचिनार से पेशावर यात्रियों को ले जा रहा था, तभी हथियारबंद लोगों ने उन पर गोलीबारी की।” चौधरी ने बताया कि उनके रिश्तेदार काफिले में पेशावर से यात्रा कर रहे थे।

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