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मुख्य समाचार

केंद्रीय गृह सचिव राजीव महर्षि श्रीनगर पहुंचे

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केंद्रीय

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केंद्रीय श्रीनगर| केंद्रीय गृह सचिव राजीव महर्षि घाटी में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए मंगलवार को श्रीनगर पहुंच गए। वह रविवार को उड़ी में हुए आतंकवादी हमले के बाद सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए यहां पहुंचे हैं। इस दौरान उनके साथ गृह मंत्रालय (एमएचए) के वरिष्ठ अधिकारियों का दल भी है।

महर्षि कश्मीर में सुरक्षा का जायजा लेने के लिए राज्य एवं केंद्रीय पुलिस एवं खुफिया एजेंसियों के साथ बैठकें करेंगे।  हालांकि, महर्षि को पहले पहुंचना था लेकिन सोमवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठकों की वजह से उनका दौरा एक दिन के लिए टल गया था।

इस दौरान महर्षि राज्य के राज्यपाल एन.एन.वोहरा और मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से भी मुलाकात करेंगे। गौरतलब है कि रविवार को बारामूला जिले के उड़ी में सैन्य शिविर पर आतंकवादी हमले में सेना के 18 जवान शहीद हो गए जबकि 30 अन्य घायल हो गए थे।

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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