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बिजनेस

कोल इंडिया को रिकार्ड 58.1 टन खपत की उम्मीद

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नई दिल्ली, 30 मार्च (आईएएनएस)| कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) को वित्त वर्ष 2017-18(अप्रैल-मार्च) के दौरान कुल 58.1 करोड़ टन रिकार्ड खपत की उम्मीद है, जिसका प्रमुख कारण खनन कंपनी और भारतीय रेल के बीच बेहतर सहयोग है।

कोयला मंत्रालय ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। मंत्रालय ने एक बयान में कहा, रेलवे के निरंतर सहयोग से सीआईएल को चालू वित्त वर्ष के दौरान 58.1 करोड़ टन का रिकार्ड खपत हासिल करने की उम्मीद है, जिसमें सात फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है।

बयान में आगे कहा गया है, एक दिन में कोयले की 340 से अधिक रैक को चलाने की क्षमता हासिल करने के बाद बिजली क्षेत्र को मंदी से निकलने और उपभोक्ताओं के अन्य क्षेत्रों की मांगों को पूरा करने की गति को आगे बढ़ाया जा रहा है।

मंत्रालय ने कहा कि सरकारी कंपनी ने 28 मार्च को एक दिन में सबसे ज्यादा 20 लाख टन खपत का रिकार्ड बनाया था और भारतीय रेल ने एक दिन में 342 कोल रैक्स के लक्ष्य को पीछे छोड़ते हुए 344.5 कोल रैक्स की ढुलाई की थी।

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नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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