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मुख्य समाचार

J&K में सुरक्षाबलों और आतंकियो के बीच मुठभेड़, एक पुलिसकर्मी शहीद

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J&K attackश्रीनगर | उत्तरी कश्मीर में बुधवार को आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी शहीद हो गए। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने आईएएनएस को बताया कि बारामूला जिले के सोपोर शहर के पास वन क्षेत्र जलूरा में आतंकवादियों के एक समूह के छिपे होने की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने अभियान शुरू किया।

अधिकारी ने कहा, “अभियान के तहत 20 राष्ट्रीय राइफल्स और स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुप (एसओजी) के जवानों सहित सुरक्षा बलों ने छिपे हुए आतंकवादियों की घेराबंदी की। चुनौती दिए जाने पर आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें एक पुलिस कान्सेटबल की जान चली गई।”

शहीद पुलिसकर्मी की पहचान मोहम्मद शफी के रूप में की गई है।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, ऐसा लगता है कि आतंकवादी फरार हो गए हैं। हालांकि तलाशी अभियान अभी जारी है।

 

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी

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लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।

1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।

2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।

3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।

4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।

5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।

8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।

9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।

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