Connect with us
https://aajkikhabar.com/wp-content/uploads/2020/12/Digital-Strip-Ad-1.jpg

मुख्य समाचार

जाएन ने इग्गी की संगीत कंपनी के साथ करार किया

Published

on

Loading

लंदन| गायक एवं संगीत बैंड ‘वन डायरेक्शन’ के पूर्व सदस्य जाएन मलिक ने गायिका इग्गी अजेलिया की संगीत कंपनी टर्न फर्स्ट आर्टिस्ट के साथ करार किया है, जिससे एली गॉडलिंग एवं रीटा ओरा जैसे कलाकार जुड़े रहे हैं। वेबसाइट ‘एसशोबिज डॉट कॉम’ के अनुसार, संगीत पत्रिका ‘बिलबोर्ड’ के मुताबिक, मलिक की प्रबंधक यहां सारा स्टेóोट होंगी, जो गायिका इग्गी अजेलिया की प्रबंधक रह चुकी हैं। हालांकि मॉडेस्ट! मैनेजमेंट की तरफ से इस बारे में अभी तक कोई बयान नहीं आया है, जिससे मलिक ‘वन डायरेक्शन’ का सदस्य रहने के दौरान जुड़े हुए थे।

साल की शुरुआत में ‘वन डायरेक्शन’ से अलग होने के बाद कहा जा रहा था कि मलिक एकल संगीत जारी करेंगे। वहीं, महीने की शुरुआत में खबरें आई थीं कि संगीत सम्राट साइमन कॉवेल की कंपनी साइको ने मलिक के साथ करार तोड़ लिया है।

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

Published

on

Loading

हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

Continue Reading

Trending