बिजनेस
डीडीओएस हमलों में 25 फीसदी कमी : वेरीसाइन
बेंगलुरू, 27 मार्च (आईएएनएस)| साल 2017 की चौथी तिमाही में डिस्ट्रीब्यूशन डिनाइल ऑफ सर्विस (डीडीओएस) हमलों में 25 फीसदी की कमी दर्ज की गई है। एक नई रपट में मंगलवार को यह जानकारी सामने आई है। डोमेन नेम्स और इंटरनेट सुरक्षा के क्षेत्र की अग्रणी वैश्विक कंपनी वेरीसाइन ने पाया है कि सबसे अधिक तीव्र तथा सबसे अधिक संख्या में डीडीओएस हमले 2017 की चौथी तिमाही में किए गए।
कंपनी ने एक बयान में कहा कि इन हमलों से लक्षित नेटवर्क पर करीब एक घंटे के लिए ट्रैफिक की बाढ़ आ जाती है, जिसे सर्वर संभाल नहीं पाता है और काम करना बंद कर देता है।
वेरीसाइन की रपट में कहा गया है कि 2017 की चौथी तिमाही में डीडीओएस हमलों की संख्या में कमी आई, लेकिन इसकी भीषणता में तेज वृद्धि दर्ज की गई। इस दौरान हमलों का औसत आकार 7.6 जीपीपीएस था, जो कि 2017 की तीसरी तिमाही की तुलना में 850 फीसदी अधिक तेज है। हालांकि साल-दर-साल आधार पर यह 2016 की चौथी तिमाही की तुलना में 32 फीसदी कम तेज है।
रपट में कहा गया है कि कुल हमलों का करीब 40 फीसदी की रफ्तार 5 जीबीपीएस थी।
वेरीसाइन ने यह भी पाया है कि जिन ग्राहकों को 2017 की चौथी तिमाही में डीडीओएस हमलों को झेलना पड़ा, उन पर इस तिमाही के दौरान बार-बार हमले किए गए।
नेशनल
ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला
हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला
क्या है पूरा मामला ?
सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।
कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।
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