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बिजनेस

दिल्ली में पेट्रोल की कीमतें 5 साल के उच्च स्तर पर

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नई दिल्ली, 2 अप्रैल (आईएएनएस)| अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के बीच दिल्ली में सोमवार को पेट्रोल की कीमतें लगभग पांच साल के उच्च स्तर 73.83 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गई, जबकि डीजल की कीमत ने भी राष्ट्रीय राजधानी में नए रिकॉर्ड को छुआ।

इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में पेट्रोल की कीमतें क्रमश: 81.69 रुपये, 76.54 रुपये व 76.59 रुपये प्रति लीटर के उच्च स्तर पर पहुंच गईं हैं।

इससे पहले दिल्ली, मुंबई, कोलकाता व चेन्नई में उच्च स्तर पर कीमतें क्रमश: 74.10 रुपये (सितंबर 2013), 81.75 रुपये (जुलाई 2014), 77.88 रुपये (मई 2012), व 77.53 रुपये (मई 2012) प्रति लीटर रही थीं।

दिल्ली में डीजल की कीमत सोमवार को 64.69 रुपये प्रति लीटर रही।

मुंबई, कोलकाता व चेन्नई में डीजल की कीमतें क्रमश: 68.89 रुपये, 67.38 रुपये व 68.24 रुपये रहीं।

डीजल की कीमतों में वृद्धि को प्रमुखता इसलिए मिलती है क्योंकि इसका इस्तेमाल खाद्य व कृषि उत्पादों के परिवहन में होता है और इसकी कीमतों में वृद्धि से खाद्य मुद्रास्फीति बढ़ सकती है।

अमेरिका व चीन के बीच चल रहे कारोबारी तनाव व अमेरिका की ड्रिलिंग गतिविधि में गिरावट के कारण वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं।

ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत सोमवार को 69.75 डालर प्रति बैरल रही।

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नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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