बिजनेस
देश का राजकोषीय घाटा लक्ष्य का 120.3 फीसदी
नई दिल्ली, 28 मार्च (आईएएनएस)| वित्त वर्ष 2017-18 के फरवरी में समाप्त 11 महीनों के दौरान राजकोषीय घाटा पूरे साल के बजटीय लक्ष्य का 120.3 फीसदी रहा, जो 7.15 लाख करोड़ रुपये है। जबकि पूरे साल का संशोधित लक्ष्य 5.94 लाख करोड़ रुपये रखा गया था। आधिकारिक आंकड़ों से बुधवार को यह जानकारी मिली। महालेखा नियंत्रक (सीजीए) द्वारा जारी आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले वित्त वर्ष की अप्रैल-फरवरी अवधि में राजकोषीय घाटा बजटीय लक्ष्य (संशोधित) का 113.4 फीसदी था।
सीजीए के आंकड़ों के मुताबिक, समीक्षाधीन अवधि में कर राजस्व 10.35 लाख करोड़ रुपये रहा, जो संशोधित बजटीय लक्ष्य का 81.6 फीसदी है।
राजस्व और गैर-ऋण पूंजी से कुल प्राप्तियां चालू वित्त वर्ष के फरवरी में खत्म हुए 11 महीनों में 12.83 लाख करोड़ रुपये रहीं, जो संशोधित बजटीय अनुमान का 79.1 फीसदी है।
नेशनल
ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला
हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला
क्या है पूरा मामला ?
सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।
कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।
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