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नेशनल

नागपुर में गोरक्षकों से पिटे भाजपा नेता के पास मिला मांस बीफ ही था

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महाराष्ट्र, नागपुर, भाजपा, बीफ, गोरक्षकों

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फोरेंसिक लैब ने कर दी बीफ होने की पुष्टि

महाराष्ट्र के नागपुर में हाल ही में भाजपा नेता सलीम शाह को बीफ ले जाने के शक में गोरक्षकों ने बुरी तरह पीट डाला था। अब नागपुर की फोरेंसिक लैब ने पुष्टि कर दी है कि भाजपा नेता के पास से जो मांस बरामद हुआ था, वह बीफ ही था।

सलीम काटोल ताल्‍लुका की भाजपा की अल्पसंख्यक इकाई के पूर्व प्रभारी थे। मामला सामने आने के बाद शाह को पार्टी से निकाल दिया गया है। वह बीते 12 वर्षों से पार्टी से जुड़ा था। भाजपा जिलाध्यक्ष राजीव पोटदार ने बताया कि शाह को निष्कासन संबंधी लेटर भेज दिया गया है।

बता दें कि बीते बुधवार को सलीम शाह अपने स्कूटर पर 15 किलो बीफ ले जा रहा था। गोरक्षकों को इसकी भनक लग गई। फिर उन्होंने शाह को पकड़ लिया और उनकी जमकर पिटाई कर दी। गोरक्षकों की शिकायत पर पुलिस ने सलीम के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था।

वहीं, क्रॉस FIR के बाद पुलिस ने इस केस में 4 लोगों को भी गिरफ्तार किया था। हमले का एक आरोपित निर्दलीय विधायक बच्चू काडू की ओर से चलाई जा रही संस्था का तहसील अध्यक्ष बताया जा रहा है।

घटना के बाद नागपुर देहात के एसपी शैलेश बालकावड़े ने सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने और सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के संबंध में चेतावनी जारी की थी। हालांकि उनकी इस चेतावनी से शाह की पिटाई करने वाले गोरक्षकों पर कोई असर नहीं पड़ा।

वह इस घटना का वीडियो वॉट्सएप पर शेयर कर रहे हैं। शाह के पास बीफ मिलने की पुष्टि होने के बाद एसपी ने कहा कि बीफ रखने वालों को एक साल की कैद और जुर्माने का प्रावधान है।

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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