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भारतीय सेना पाकिस्तान सीमा पर हावी : जेटली
नई दिल्ली, 4 अगस्त (आईएएनएस)| रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार को कहा कि भारतीय सेना का भारत-पाकिस्तान सीमा पर ‘वर्चस्व’ है, क्योंकि उनके पास रडार, सेंसर और निगरानी के अन्य उपकरण हैं। लोकसभा में एक सवाल के जवाब में जेटली ने कहा कि सीमा को सुरक्षित करना एक सतत प्रक्रिया है और ऐसा कोई कार्य नहीं है जो पूरा न हो।
जेटली ने प्रश्न काल के दौरान कहा, भारतीय सेना सीमा पर हावी है।
उन्होंने कहा, भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा (एलओसी) तथा जम्मू एवं कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एंटी फिल्ट्रेशन ऑब्सटैकल सिस्टम (एआईओएस) का निर्माण किया है, जिसके परिचालन नियंत्रण में रडार, सेंसर्स, थर्मल इमेजर्स के साथ बाड़ में ही निगरानी प्रणाली को लगाया गया है, ताकि आंतकवादियों की घुसपैठ को पकड़ा जा सके। एआईओएस को सेना की तैनाती और बहुस्तरीय इनफिल्टरेशन ग्रिड से और मजबूत किया गया है।
मंत्री ने कहा कि नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोनों सुरक्षित हैं।
उन्होंने कहा कि नियंत्रण रेखा पर पिछले साल संघर्ष विराम उल्लंघन की 228 घटनाएं हुईं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर संघर्ष विराम उल्लंघन के 221 मामले दर्ज किए गए, जिसका नियंत्रण सीमा सुरक्षा बल के हाथ में है।
मंत्री ने कहा कि इस साल घुसपैठ की घटनाएं बढ़ी हैं और एक अगस्त तक घुसपैठ की 285 घटनाएं हुई हैं।
प्रश्न के लिखित जवाब में मंत्री ने कहा कि पाकिस्तानी सेना के संघर्ष विराम उल्लंघन और अन्य रणनीतिक घटनाओं का करारा जवाब भारतीय सेना देती है।
उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी
लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।
1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।
2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।
3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।
4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।
5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।
6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।
7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।
8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।
9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।
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