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बिजनेस

भेल का मुनाफा 3.9 फीसदी बढ़ा

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नई दिल्ली, 10 अगस्त (आईएएनएस)| सरकारी कंपनी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) के मुनाफे में 30 जून को खत्म हुई तिमाही के दौरान 3.9 फीसदी की तेजी दर्ज की गई और यह 80.82 करोड़ रुपये रही। पिछले साल की समान तिमाही में यह 77.77 करोड़ रुपये थी। समीक्षाधीन अवधि में कंपनी का परिचालन राजस्व 1.5 फीसदी गिरकर 5,732.05 करोड़ रुपये रहा, जबकि एक साल पहले की समान अवधि में यह 5,820.89 करोड़ रुपये रहा था।

इंजीनियरिंग क्षेत्र की दिग्गज भेल ने कहा कि समीक्षाधीन तिमाही में उसके खर्च (सामग्री की लागत, कर्मियों का वेतन, मूल्य हास और परिशोधन व्यय) में 1.88 फीसदी की बढ़ोतरी हुई और यह 6,086.18 करोड़ रुपये रहा, जबकि बीते वर्ष इसी अवधि में यह 5,973.67 करोड़ रुपये था।

कंपनी ने कहा कि बिजली क्षेत्र ने उसकी बिक्री में 4,335.63 करोड़ रुपये का योगदान दिया।

कंपनी के निदेशकों के बोर्ड ने 2 रूपये मूल्य के दो शेयरों के साथ 2 रुपये मूल्य का एक बोनस शेयर देने का फैसला किया है, जोकि शेयरधारकों की मंजूरी पर निर्भर है।

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नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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