बिजनेस
महिंद्रा ट्रैक्टर्स की बिक्री 50 फीसदी बढ़ी
नई दिल्ली, 2 अप्रैल (आईएएनएस)| महिंद्रा एंड महिंद्रा समूह के ट्रैक्टर की बिक्री में मार्च में लगभग 50 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है।
कंपनी ने सोमवार को यह जानकारी दी। कंपनी ने एक बयान में बताया कि मार्च में कुल 26,958 ट्रैक्टर की बिक्री हुई, जबकि पिछले साल के मार्च में कुल 17,973 ट्रैक्टर की बिक्री हुई थी। वहीं, समीक्षाधीन माह में कंपनी ने कुल 1,319 ट्रैक्टरों का निर्यात किया।
महिंद्रा एंड महिंद्रा के अध्यक्ष (कृषि उपकरण क्षेत्र) राजेश जेजुरीकर ने एक बयान में कहा, वित्त वर्ष 2017-18 में हमने देश में 3 लाख से ज्यादा ट्रैक्टरों की बिक्री कर एक कीर्तिमान बनाया है। इस साल मार्च में हमारी घरेलू बिक्री में 50 फीसदी से अधिक की तेजी रही और कुल 26,958 ट्रैक्टरों की बिक्री हुई। पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में बिक्री में अच्छी तेजी देखी गई और उम्मीद है कि चालू वित्त वर्ष में भी यह तेजी जारी रहेगी। पिछले माह कुल 1,319 ट्रैक्टरों का निर्यात किया गया।
नेशनल
ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला
हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला
क्या है पूरा मामला ?
सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।
कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।
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