बिजनेस
मोशन सिकनेस से निपटनेवाली वीआर प्रणाली के पेटेंट का एप्पल का आवेदन
सैन फ्रांसिस्को, 31 मार्च (आईएएनएस)| एप्पल का एक पेटेंट आवेदन सामने आया है, जिससे पता चलता है कि कंपनी एक सुव्यवस्थित आभासी वास्तविकता (वीआर) प्रणाली विकसित कर रही है, जिसका प्रयोग सेल्फ ड्राइविंग कारों में मोशन सिकनेस से बचाने के लिए किया जा सकता है। पेटेंटली एप्पल की रिपोर्ट में शुक्रवार को कहा गया है कि अमेरिकी पेटेंट और ट्रेडमार्क कार्यालय द्वारा प्रकाशित पेटेंट के मुताबिक, प्रौद्योगिकी दिग्गज ने एक अच्छी वीआर प्रणाली विकसित कर ली है, जिसका प्रयोग ‘सेल्फ ड्राइविंग’ कारों में कर सकेंगे, जहां सभी यात्री होंगे और कोई ड्राइवर नहीं होगा।
पेटेंट आवेदन में बताया गया है कि इस प्रणाली में वीआर हेडसेट शामिल हो सकता है, जो वाहन की आंतरिक दीवारों पर चित्र प्रदर्शित करेगा।
एनगैजेट के मुताबिक, मोशन सिकनेस के संबंध में इस प्रणाली में कई सेंसर लगाए गए हैं, जो यात्रियों की निगरानी कर सकते हैं और जांच सकते हैं कि कहीं वे बीमार होना तो नहीं महसूस कर रहे हैं।
ये सेंसर पसीने, धड़कन, कुलबुलाहट और घबराहट को भांप सकते हैं। उसके बाद जैसे ही यात्री में मोशन सिकनेस के लक्षण दिखने शुरू होंगे तो उस वीआर अनुभव को मोशन सिकनेस प्रतिक्रिया को कम करने के लिए समायोजित किया जा सकेगा।
नेशनल
ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला
हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला
क्या है पूरा मामला ?
सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।
कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।
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