बिजनेस
रजत बनर्जी बने आईडीएसए के नए चेयरमैन
नई दिल्ली| एमवे इंडिया एंटरप्राइजेज के कारपोरेट मामलों के राष्ट्रीय प्रमुख रजत बनर्जी को इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन (आईडीएसए) का नया चेरयमैन चुना गया है। उन्होंने यह पद हर्बलाइफ इंटरनेशनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के भारतीय कारोबार प्रबंधक अजय खन्ना से प्राप्त किया है। आईडीएसए की नई दिल्ली में आयोजित आम बैठक में नई कार्यकारी समिति की घोषणा की गई।
नई समिति में जितेंद्र जगोता को उप-चेयरमैन (एवन ब्यूटी प्रोडक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वैधानिक एवं सरकारी मामलों के निदेशक), विवेक कटोच को कोषाध्यक्ष (ऑरीफलेमेंड के कारपोरेट मामलों के निदेशक), रिनी सयाल को सचिव (हर्बलाइफ के वैश्विक नियमन, भारतीय सरकारी और उद्योग मामलों के प्रमुख) चुना गया। छवि हेमंथ आईडीएसए बोर्ड की गैर चयित सदस्य बनी रहेंगी और डब्लूएफडीएसए बोर्ड सदस्य के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी।
आईडीएसए के नए चुने गए सदस्यों का कार्यकाल एक वर्ष का होगा।
आईडीएसए की महासचिव छवि हेमंथ ने कहा, “हम नई कार्यकारी समिति के सदस्यों का स्वागत करते हैं। हम प्रतिबद्धता व नीतियों की श्रेष्ठता को सुनिश्चित करने के लिए काम करते रहेंगे। डाइरेक्ट सेलिंग का बाजार 7,000 करोड़ रुपये का है और भारत में इसकी विशाल संभावनाएं हैं। हमें उम्मीद है कि हमारे उद्योग के लिए नियामक संरचना में अधिक स्पष्टता लाई जाएगी।”
नए चेयरमैन रजत बनर्जी ने कहा, “हमारा त्वरित लक्ष्य सरकार और हित धारकों के साथ डायरेक्ट सेलिंग के लिए एक नीतिगत संरचनात्मक ढांचा तैयार करना है।”
नेशनल
ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला
हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला
क्या है पूरा मामला ?
सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।
कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।
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