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बिजनेस

रिलायंस इंफ्रा का शुद्ध लाभ 6 फीसदी घटा

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मुंबई | रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्च र ने बुधवार को कहा कि 2014-15 में उसका समेकित शुद्ध लाभ छह फीसदी घटकर 1,800.18 करोड़ रुपये रहा, जो एक साल पहले 1,913.67 करोड़ रुपये था। कंपनी की कुल आय इस दौरान 7.01 फीसदी घटकर 18,852 करोड़ रुपये रही, जो एक साल पहले 20,274 करोड़ रुपये थी।

31 मार्च 2015 की तिथि को कंपनी का बाजार मूल्य 26,974 करोड़ रुपये था। 2014-15 की चौथी तिमाही में कंपनी का समेकित शुद्ध लाभ 26.08 फीसदी घटकर 459 करोड़ रुपये रहा, जो एक साल पहले समान अवधि में 621 करोड़ रुपये था। चौथी तिमाही में कुल आय 0.15 फीसदी घटकर 5,028 करोड़ रुपये रही, जो एक साल पहले 5,036 करोड़ रुपये थी। कंपनी ने कहा कि आलोच्य वर्ष में उसकी बिजली वितरण इकाई ने 2,89,100 नए ग्राहक बनाए।

कंपनी द्वारा संचालित मुंबई मेट्रो की आय इस दौरान 136 करोड़ रुपये हुई। कंपनी के सड़क निर्माण कारोबार की आय इस दौरान 606 करोड़ रुपये रही। कंपनी के सीमेंट कारोबार क आय इस दौरान 519 करोड़ रुपये रही। इसी दौरान इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण कारोबार की आय 2,752 करोड़ रुपये रही। कंपनी ने रक्षा क्षेत्र की कंपनी पिपावाव डिफेंस एंड ऑफशोर इंजीनियरिंग में एक बड़ी हिस्सेदारी खरीदकर रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में भी कदम रखा।

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नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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