बिजनेस
रोज वैली चिटफंड घोटाला : ईडी ने 2,300 करोड़ की संपत्ति जब्त की
कोलकाता, 29 मार्च (आईएएनएस)| प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रोज वैली चिटफंड के खिलाफ धन शोधन जांच से जुड़े मामले में 2,300 करोड़ की संपत्तियां जब्त की हैं।
इन जब्त संपत्तियों में रिसॉर्ट, होटलों व भूखंड शामिल हैं। ईडी के एक अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी।
ईडी अधिकारी ने कहा, संपत्तियों में नौ होटल, 11 रिसॉर्ट के साथ करीब 200 एकड़ का एक भूखंड व पश्चिम बंगाल के जिलों में 400 अतिरिक्त भूखंड शामिल हैं। इन जब्त किए गए संपत्ति का कुल मूल्य 23,000 रुपये है।
एजेंसी रोज वैली समूह द्वारा कंपनियों में लगाए गए धन के इस्तेमाल की जांच कर रही है।
एजेंसी ने धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत 2014 में कंपनी व इसके चेयरमैन गौतम कुंडू के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की और कुंडू को 2015 में गिरफ्तार किया गया।
हाल में केंद्रीय एजेंसी को पोंजी योजना घोटाले से जुड़े मामले में एक आभूषण शोरूम की तलाशी में आपत्तिजनक दस्तावेज, सोने के गहने व 40 करोड़ रुपये के बेशकीमती पत्थर बरामद किए।
रोज वैली चिटफंड घोटाला मामले में प्र्वतन निदेशालय ने 2016 में आठ होटलों व 1250 करोड़ रुपये मूल्य की 12 महंगी कारों सहित कंपनी की संपत्तियों को जब्त किया था।
हालिया जब्ती की कार्रवाई के बाद मामले में कुल जब्त की गई संपत्ति का मूल्य करीब 4,000 करोड़ रुपये हो जाएगा।
नेशनल
ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला
हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला
क्या है पूरा मामला ?
सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।
कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।
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