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मुख्य समाचार

लखनऊ: वीआईपी गेस्ट हाउस के बाहर IAS Officer का शव मिलने से हडक़म्प

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लखनऊ। लखनऊ में बुधवार सुबह 2007 के कर्नाटक कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के एक अधिकारी का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पाया गया।

पुलिस ने बताया कि मृतक अधिकारी अनुराग तिवारी बहराइच जिले के रहने वाले थे और उनका शव सरकारी मीराबाई वीआईपी गेस्ट हाउस के पास बरामद हुआ। एक अधिकारी ने बताया कि अभी तिवारी की मौत का पता नहीं चल सका है।

शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस तिवारी की मौत के कारणों की जांच के लिए आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। कोशिश की जा रही है जिससे यह पता लग सके कि त्रिपाठी यहां किस काम से आए थे और उनकी मौत किन परिस्थितियों में हुई।

पुलिस ने इसके बारे में और अधिक जानकारी देने से इनकार करते हुए पुष्टि की कि अधिकारी की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई। पुलिस को शुरुआती जांच में अनुराग के शव से कुछ चोंट के निशान मिले हैं लेकिन अभी मौत की वजह बता पाना मुश्किल है।

जानकारी के मुताबिक, 2007 बैच के आईएएस अफसर अनुराग तिवारी कर्नाटक में सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट में तैनात थे। सूत्रों के मुताबिक उनके पारिवारिक संबंध ठीक नहीं थे। इस वजह से वह अक्सर डिप्रेशन में रहते थे।

गौतलब है कि पिछले साल दिसंबर में यूपी कैडर के एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संजीव दुबे ने अपने आवास पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी।

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी

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लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।

1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।

2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।

3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।

4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।

5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।

8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।

9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।

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