बिजनेस
लेनेवो ने 16,999 रुपये में पी2 स्मार्टफोन लॉन्च किया
नई दिल्ली | इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का निर्माण करने वाली चीन की अग्रणी कंपनी लेनेवो ने बुधवार को अपना पी2 स्मार्टफोन लॉन्च किया, जिसमें 5,100 एमएएच की दमदार बैट्री लगी है। यह स्मार्टफोन 3 जीबी/32जीबी तथा 4 जीबी/32 जीबी संस्करण में 11 जनवरी की आधी रात से फ्लिपकार्ट पर 16,999 रुपये की कीमत में उपलब्ध होगा।
लेनेवो मोबाइल बिजनेस ग्रुप इंडिया के कार्यकारी निदेशक सुधीन माथुर ने एक बयान में कहा, “हमने साल 2017 की शुरुआत लेनेवो पी2 मॉडल की लॉन्चिंग के साथ की है। यह एक पावरहाउस स्मार्टफोन है, जिसमें लंबे समय तक चलने वाली बैट्री लगी है, जो काफी जल्दी चार्ज होती है।”
इस स्मार्टफोन में 2.0 गीगाहट्र्ज का 64 बीट क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 625 ओक्टाकोर प्रोसेसर लगा है और डिस्प्ले का साइज 5.5 इंच है, जो फुल एचडी सुपर एएमओएलईडी है। इसे रैपिड चार्जर की सहायता से 10 घंटे की चार्जिग 15 मिनट में की जा सकती है।
लेनेवो पी2 में थिएटरमैक्स प्रौद्योगिकी है। इंटरनल मेमरी 32 जीबी है, जिसे बढ़ाकर 128 जीबी तक की जा सकती है।
नेशनल
ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला
हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला
क्या है पूरा मामला ?
सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।
कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।
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