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बिजनेस

वेदांता खरीदेगी केयर्न इंडिया में 5.33 फीसदी हिस्सेदारी

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नई दिल्ली | प्राकृतिक संसाधनों के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी वेदांता इंडिया ने कहा है कि अगले सप्ताह वह अपने समूह की कंपनी केयर्न इंडिया की 5.33 फीसदी हिस्सेदारी 2,200 करोड़ रुपये में खरीदेगी। कंपनी ने कहा कि यह हिस्सेदारी वह ट्विन स्टार मॉरीशस होल्डिंग्स से खरीदेगी।

अनिल अग्रवाल की कंपनी वेदांता इंडिया तीन जून 2015 को या 90 दिनों की अवधि में 220.40 रुपये प्रति शेयर मूल्य पर केयर्न के 10 करोड़ शेयर खरीदेगी। मार्च 2015 तक केयर्न इंडिया में ट्विन स्टार मॉरीशस होल्डिंग्स की 39.41 फीसदी हिस्सेदारी थी।

कंपनी ने बुधवार को शेयर बाजारों को दी गई नियमित सूचना में कहा था कि इस खरीद के बाद केयर्न इंडिया में वेदांता इंडिया की हिस्सेदारी बढ़कर 18.73 फीसदी से 24.06 फीसदी हो जाएगी। गत महीने सेसा स्टरलाइट ने अपना नाम बदलकर वेदांता इंडिया कर लिया था। यह वैश्विक कंपनी वेदांता रिसोर्सेज की सहायक कंपनी है।

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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