Connect with us
https://aajkikhabar.com/wp-content/uploads/2020/12/Digital-Strip-Ad-1.jpg

बिजनेस

वोडाफोन बंगाल के उपभोक्ताओं के लिए 49 रुपये में 2जीबी डेटा

Published

on

Loading

सिलीगुड़ी, 30 अक्टूबर (आईएएनएस)| वोडाफोन इंडिया ने बंगाल सर्कल के उन प्रीपेड उपभोक्ताओं के लिए खास वॉइस एवं डेटा ऑफर्स पेश किए हैं, जो मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) के माध्यम से वोडाफोन नेटवर्क पर आना चाहते हैं।

कंपनी ने एक बयान में कहा कि उपभोक्ताओं को पैसावसूल सेवाएं उपलब्ध कराने के प्रयास में सस्ती दरों पर वॉइस एवं मोबाइल इंटरनेट मुहैया कराने के लिए यह उत्पाद बाजार में उतारे गए हैं। इसके तहत 49 रुपये में 1जीबी डेटा, 96 रुपये में 2जीबी डेटा 28 दिनों तक वैध होंगे, वहीं 299 में 84जीबी डेटा और 493 रुपये में 84 जीबी 84 दिनों के लिए वैध होंगे।

वोडाफोन इंडिया के कोलकाता और पश्चिमी बंगाल के बिजनेस प्रमुख, अरविंदर सिंह सचदेव ने कहा, पश्चिम बंगाल सर्कल मुख्य रूप से प्रीपेड बाजार है। प्रीपेड उपभोक्ताओं की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हम खास तौर से उन उपभोक्ताओं के लिए ये पैसा वसूल ऑफर लेकर आए हैं, जो मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के जरिए वोडाफोन नेटवर्क पर आना चाहते हैं।

Continue Reading

बिजनेस

जेट एयरवेज की संपत्तियों की होगी बिक्री

Published

on

Loading

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के आदेश को रद्द करते हुए दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के अनुसार निष्क्रिय जेट एयरवेज के परिसमापन का आदेश दिया। एनसीएलएटी ने पहले कॉरपोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के हिस्से के रूप में जालान कालरॉक कंसोर्टियम (जेकेसी) को एयरलाइन के स्वामित्व के हस्तांतरण को बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी करते हुए कहा कि जेकेसी संकल्प का पालन करने में विफल रहा क्योंकि वह 150 करोड़ रुपये देने में विफल रहा, जो श्रमिकों के बकाया और अन्य आवश्यक लागतों के बीच हवाई अड्डे के बकाया को चुकाने के लिए 350 करोड़ रुपये की पहली राशि थी। नवीनतम निर्णय एयरलाइन के खुद को पुनर्जीवित करने के संघर्ष के अंत का प्रतीक है।

NCLT को लगाई फटकार

पीठ की ओर से फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति पारदीवाला ने एनसीएलएटी के फैसले के खिलाफ एसबीआई तथा अन्य ऋणदाताओं की याचिका को स्वीकार कर लिया। याचिका में जेकेसी के पक्ष में जेट एयरवेज की समाधान योजना को बरकरार रखने के फैसले का विरोध किया गया है। न्यायालय ने कहा कि विमानन कंपनी का परिसमापन लेनदारों, श्रमिकों और अन्य हितधारकों के हित में है। परिसमापन की प्रक्रिया में कंपनी की संपत्तियों को बेचकर प्राप्त धन से ऋणों का भुगतान किया जाता है। पीठ ने एनसीएलएटी को, उसके फैसले के लिए फटकार भी लगाई।

शीर्ष अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल किया, जो उसे अपने समक्ष लंबित किसी भी मामले या मामले में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए आदेश तथा डिक्री जारी करने का अधिकार देता है। एनसीएलएटी ने बंद हो चुकी विमानन कंपनी की समाधान योजना को 12 मार्च को बरकरार रखा था और इसके स्वामित्व को जेकेसी को हस्तांतरित करने की मंजूरी दी थी। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) और जेसी फ्लावर्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने एनसीएलएटी के फैसले के खिलाफ अदालत का रुख किया था।

 

Continue Reading

Trending