Connect with us
https://aajkikhabar.com/wp-content/uploads/2020/12/Digital-Strip-Ad-1.jpg

बिजनेस

व्यापार मेला : राजस्थान मंडप में ‘थेवा कला’ गहनों की धूम

Published

on

Loading

नई दिल्ली| नई दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे 35वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के राजस्थान मंडप में प्रदेश के सिद्धहस्त शिल्पियों के साथ ही ‘थेवा-कला’ से बने आभूषण व्यापार मेले में महिलाओं के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। राजस्थान मंडप में प्रदेश के एक से बढ़कर एक हस्तशिल्पी अपनी कला से दर्शकों को प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन थेवा कला से बनाए गए आभूषणों की अपनी अलग ही पहचान है।

शीशे पर सोने की बारीक मीनाकारी की बेहतरीन ‘थेवा-कला’ विभिन्न रंगों के शीशों (कांच) को चांदी के महीन तारों से बनी फ्रेम में डालकर उस पर सोने की बारीक कलाकृतियां उकेरने की अनूठी कला है, जिन्हें कुशल और दक्ष हाथ छोटे-छोटे औजारों की मदद से बनाते हैं।

पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली इस कला को राजसोनी परिवार के पुरुष सीखते हैं और वंश परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। इसी ‘थेवा-कला’ से बने आभूषणों का प्रदर्शन व्यापार मेला में ‘ज्वेल एस इंटरनेशनल’ द्वारा किया जा रहा है, जो मंडप में आने वाले दर्शकों को अपनी ओर खींच रहे हैं।

थेवा कला की शुरुआत 300 वर्ष पूर्व दक्षिणी राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में हुई थी। इस तकनीक का स्थानीय नाम थेवा है, जिसका अर्थ है ‘सेटिंग’। इस बेजोड़ ‘थेवा कला’ को जानने वाले देश में अब गिनेचुने परिवार ही बचे हैं। ये परिवार प्रतापगढ़ जिले में रहने वाले ‘राज सोनी घराने’ के हैं।

इस अति सुंदर और अनूठी कला को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2004 में इस पर एक डाक टिकट जारी किया गया था।

राजस्थान मंडप में लगाए गए स्टॉलों के प्रबंधक ने बताया कि थेवा कला को बढ़ावा देने के लिए 1966 के बाद से अब तक 10 राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जा चुके हैं और 2009 में थेवा कला को राजीव गांधी राष्ट्रीय एकता सम्मान से नवाजा जा चुका है।

इस कला में पहले कांच पर सोने की शीट लगाकर उस पर बारीक जाली बनाई जाती है, जिसे ‘थारणा’ कहा जाता है। दूसरे चरण में कांच को कसने के लिए चांदी के बारीक तार से बनाई जाने वाली फ्रेम का कार्य किया जाता है, जिसे ‘वाडा’ कहा जाता है।

इसे तेज आग में तपाया जाता है, जिससे शीशे पर सोने की कलाकृति और खूबसूरत डिजाइन उभरकर एक नायाब और लाजवाब आकृति बन जाती है। इन दोनों प्रकार के काम और शब्दों से मिलकर ‘थेवा’ नाम की उत्पत्ति हुई है।

प्रारंभ में ‘थेवा’ का काम लाल, नीले और हरे रंगों के मूल्यवान पत्थरों हीरा, पन्ना आदि पर ही उकेरी जाती थी, लेकिन अब यह कला पीले, गुलाबी और काले रंग के कांच के बहुमूल्य रत्नों पर भी उकेरी जाने लगी है।

प्रारंभ में थेवा कला से बनाए जाने वाले बॉक्स, प्लेट्स, डिश आदि पर लोककथाएं उकेरी जाती थीं, लेकिन अब यह कला आभूषणों के साथ-साथ पेंडल्स, इयर-रिंग, टाई और साड़ियों की पिन कफलिंक्स, फोटोफ्रेम आदि फैशन में भी प्रचलित हो गई है।

थेवा कला को आधुनिक फैशन की विविध डिजाइनों में ढालकर लोकप्रिय बनाने के प्रयासों में जुटे जयपुर की ‘जेवल ऐस’ उपक्रम के मुख्य निष्पादन अधिकारी बताते हैं कि राजस्थान मंडप को लुप्त होती जा रही इस अनूठी कला को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार से परिचित कराने और लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है।

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

Published

on

By

Loading

हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

Continue Reading

Trending