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बिजनेस

संपूर्ण बीमा ग्राम योजना लांच, पीएलआई पहल का विस्तार

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नई दिल्ली, 13 अक्टूबर (आईएएनएस)| संचार मंत्री मनोज सिन्हा ने शुक्रवार को संपूर्ण बीमा ग्राम (एसबीजी) योजना को लांच किया तथा पोस्टल जीवन बीमा (पीएलआई) के ग्राहक आधार को बढ़ाने के पहल की शुरुआत की। इन योजनाओं के लांचिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डाक के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराने की सोच को आगे ले जाने की जरुरत है, ताकि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों को किफायती जीवन बीमा सेवा मुहैया कराई जा सके।

आधिकारिक बयान में बताया गया कि उन्होंने कहा कि सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत आनेवाले सभी गांवों को इस योजना के दायरे में लाया जाएगा।

सिन्हा ने कहा कि संपूर्ण बीमा ग्राम (एसबीजी) योजना के तहत देश के हर राजस्व जिले में कम से कम एक गांव (जिसमें कम से कम 100 घर हों) का चयन किया जाएगा, जहां प्रत्येक घर में कम से कम एक ग्रामीण पोस्टल जीवन बीमा (आरपीएलई) पॉलिसी दी जाएगी।

इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य चुने गए संपूर्ण बीमा ग्राम गांव के सभी घरों को बीमा कवरेज के तहत लाना है।

सिन्हा ने कहा कि पीएलआई के ग्राहकों के विस्तार योजना के तहत यह फैसला किया गया है कि पोस्टल जीवन बीमा (पीएलआई) अब केवल सरकारी या अर्ध सरकारी सैनिकों के लिए ही उपलब्ध नहीं होगी, बल्कि विभिन्न पेशवर जैसे डॉक्टर, इंजीनियर्स, प्रबंधन सलाहकार, चाटर्ड एकाउंटेंट, आर्किटेक्ट, वकील, बैंकर और एनएसई (नेशनल स्टॉक एक्सचेंज) तथा बीएसई (बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज) पर सूचीबद्ध कंपनियों के कर्मचारियों के लिए भी उपलब्ध होगी।

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नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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