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बिजनेस

आईटेल मोबाइल ने 5,999 रुपये का ‘पॉवरप्रो पी41’ लांच किया

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नई दिल्ली, 10 अगस्त (आईएएनएस)| चीनी मोबाइल निर्माता ट्रांसन होल्डिंग्स की इकाई आईटेल मोबाइल ने गुरुवार को अपना नवीनतम स्मार्टफोन ‘पॉवरप्रो पी41’ भारतीय बाजार में उतारा, जिसकी कीमत 5,999 रुपये है। इस 4जी स्मार्टफोन की मुख्य विशेषता इसकी 5,000 एमएएच की बैटरी है, जिसके बारे में कंपनी का दावा है कि यह 35 दिनों का स्टैंड बाई टाइम तथा 51 घंटों का टॉक टाइम प्रदान करता है।

इस फोन में 1.3 गीगाहट्र्ज का क्वैड कोर प्रोसेसर, 1 जीबी रैम और 8 जीबी इंटरनल स्टोरेज है, जिसे 32 जीबी तक बढ़ाया जा सकता है।

आईटेल मोबाइल इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुधीर कुमार ने एक बयान में कहा, अत्याधुनिक फीचर्स जैसे एंड्रायड 7.0 नूगा और बेजोड़ लंबे समय तक चलनेवाली बैटरी के साथ ‘पॉवरप्रो पी41’ उच्च श्रेणी के प्रदर्शन और स्टाइल से भरपूर डिजायन का बेजोड़ संगम है जो भारतीय ग्राहकों को खुश करेगी।

इस स्मार्टफोन में 5 इंच का एफडब्ल्यूवीजीए डिस्प्ले के साथ 5 मेगापिक्सल का पिछला कैमरा तथा 2 मेगापिक्सल का अगला कैमरा है।

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नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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