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सुमित्रा महाजन श्रीलंका में विशेष संसदीय सत्र में हिस्सा लेंगी

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नई दिल्ली, 2 अक्टूबर (आईएएनएस)| लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन श्रीलंका में एक विशेष संसदीय सत्र में भाग लेंगी, जिसे यहां की संसद की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आहूत किया गया है।

श्रीलंका की संसद दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) के देशों के लोकसभा अध्यक्षों व सांसदों के आठवें सम्मेलन की मेजबानी भी कर रही है।

सार्क देशों के लोकसभा अध्यक्षों व सांसदों का संघ दक्षिण एशिया के सांसदों के लिए साथ मिलकर 2030 के ‘सतत विकास’ के एजेंडे पर काम करने के लिए एक मंच है।

महाजन भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई कर रही हैं। इस सम्मेलन का आयोजन कोलंबो में 4 से 6 अक्टूबर तक किया जाएगा।

महाजन 2030 के सतत विकास एजेंडे तक पहुंचने के लिए दक्षिण एशिया के सांसदों के साथ मिलकर काम करने के महत्व पर मुख्य भाषण देंगी।

इस सम्मेलन में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान व श्रीलंका सहित सार्क देशों के लोकसभा अध्यक्ष व प्रतिनिधि भाग लेंगे।

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नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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