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बिजनेस

डाबर इंडिया का मुनाफा 5.5 फीसदी बढ़ा

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नई दिल्ली, 31 अक्टूबर (आईएएनएस)| चालू वित्त वर्ष की 30 सितम्बर को समाप्त तिमाही में प्रमुख एफएमसीजी कंपनी डाबर इंडिया के मुनाफे में 5.46 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई। वित्त वर्ष 2017-18 की दूसरी तिमाही में कंपनी ने 283.41 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया है, जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में यह 268.72 करोड़ रुपये था।

समीक्षाधीन तिमाही में कंपनी की कुल आय 1,492.62 करोड़ रुपये रही, जोकि पिछले साल की समान तिमाही की तुलना में 3.96 फीसदी अधिक है। वित्त वर्ष 2016-17 की दूसरी तिमाही में कंपनी की कुल आय 1,435.75 करोड़ रुपये थी।

कंपनी के मुताबिक चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के दौरान घरेलू बिक्री में जबरदस्त तेजी दर्ज की गई, क्योंकि जीएसटी के असर से छाई मंदी अब धीरे-धीरे घटने लगी है।

बयान में कहा गया, हालांकि मिस्र, तुर्की और नाइजीरिया में मुद्रा के मूल्य में तेजी से आई कमी के कारण विदेशी कारोबार प्रभावित हुआ है, साथ ही प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों में भूराजनैतिक अशांति जारी है, जिसे विदेशी कारोबार पर असर पड़ा है।

डाबर इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनील दुग्गल ने बताया, हम अपने ब्रांडों के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे और हमें भरोसा है कि हमारी लाभदायक विकास करने की क्षमता जारी रहेगी।

बयान में कहा गया कि कंपनी के निदेशक मंडल ने 1.25 रुपये प्रति शेयर लाभांश जारी करने का फैसला किया है।

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नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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