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बिजनेस

आर्थिक सर्वेक्षण से पहले सेंसेक्स 145 अंक चढ़ा

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मुंबई| संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किए जाने से पहले देश के शेयर बाजारों के एक प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स में शुक्रवार को दोपहर से पहले कारोबारी सत्र में 145 अंक यानी 0.50 प्रतिशत की मजबूती देखने को मिल रही है। गुरुवार को वायदा एवं विकल्प (एफएंडओ) निपटान के दिन और रेल बजट से निवेशकों को हुई निराशा से सेंसेक्स में 261 अंक यानी 0.90 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई थी।

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के 50 शेयरों वाले संवेदी सूचकांक निफ्टी में भी दोपहर से पहले के कारोबारी सत्र में मजबूती रही। इस दौरान निफ्टी 53.15 अंक यानी 0.61 प्रतिशत की मजबूती के साथ 8,737 पर कारोबार करते देखा गया।

सेंसेक्स सुबह 28,865.12 पर खुला और यह दोपहर 11.20 बजे 144.83 अंक यानी 0.50 प्रतिशत की मजबूती के साथ 28,891.48 पर कारोबार करते देखा गया, जबकि गुरुवार को सेंसेक्स 28,746.65 पर बंद हुआ था।

पूंजीगत वस्तु, धातु, बैंकिंग, वाहन और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है।

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नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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