बिजनेस
‘भारत 2025 तक होगा 5000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था’
नई दिल्ली, 26 मार्च (आईएएनएस)| भारत साल 2025 तक 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने सोमवार को यह बात कही। उन्होंने कहा, हमें सात-आठ फीसदी की असली विकास दर तथा नौ-10 फीसदी की सांकेतिक विकास दर की उम्मीद है।
गर्ग ने ‘2025 तक 5,000 अरब डॉलर की जीडीपी प्राप्त करने में संस्थानों की भूमिका’ विषय पर एक पैनल चर्चा में कहा, मुझे लगता है कि यह अपेक्षा बहुत ही उचित है कि हम 5,000 अरब डॉलर के स्तर को प्राप्त कर सकते हैं। यह एक उचित निर्धारित लक्ष्य है।
उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों की गिरावट के बाद अब व्यापक आर्थिक स्थिरता आई है और निर्यात बढ़ा है।
उन्होंने कहा कि सरकार मुद्रास्फीति को चार फीसदी के लक्ष्य (दो फीसदी ऊपर-नीचे) पर रखने को प्रतिबद्ध है।
गर्ग ने कहा कि इस व्यापक आर्थिक माहौल को पूरा करने और पांच खरब डॉलर के लक्ष्य को हासिल करने के लिए, भारत को वैश्विक व्यापार में अपने हिस्से में सुधार करने की जरूरत है।
गर्ग ने कहा, जैसे-जैसे वैश्विक व्यापार बढ़ रहा है, इसमें हमें अपनी अच्छी हिस्सेदारी प्राप्त करनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि वस्त्र जैसे पारंपरिक क्षेत्रों में मजबूत विकास के अलावा, भारत को तेजी से प्रतिस्पर्धी होती वैश्विक अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र पर ध्यान देने की जरूरत है।
नेशनल
ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला
हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला
क्या है पूरा मामला ?
सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।
कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।
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