बिजनेस
अजमेर में बने फूड पार्क से 25 हजार किसानों को मिलेगा लाभ
नई दिल्ली, 28 मार्च (आईएएनएस)| केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल गुरुवार को राजस्थान के अजमेर में पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन करेंगी। 113.57 करोड़ रुपये की लागत से बने इस मेगा फूड पार्क से अजमेर और पड़ोसी जिलों के लगभग 25 हजार किसानों को लाभ मिलेगा। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा, अजमेर के रूपनगर गांव स्थित इस मेगा फूड पार्क के केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र (सीपीसी) में पांच हजार मीट्रिक टन का शीतगृह, 2550 मीट्रिक टन की क्षमता का डीप फ्रीज, दो मीट्रिक टन/प्रति घंटे का आईक्यूएफ, 2500 मीट्रिक टन कच्चे माल के लिए ड्राई गोदाम और पांच हजार मीट्रिक टन तैयार माल के लिए ड्राइ गोदाम, 6500 मीट्रिक टन के साइलो, 10 मीट्रिक टन/प्रति घंटे के पैक हाउस, आठ मीट्रिक टक की क्षमता का स्टीम जनरेटर और अन्य संबधित प्रसंस्करण सुविधाएं शामिल हैं।
बयान में कहा गया, मेगा फूड पार्क के 450 करोड़ से 500 करोड़ रुपये का वार्षिक कारोबार होने की उम्मीद है। साथ ही फूड पार्क के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 5000 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। सीपीसी और पीपीसी पहुंच वाले क्षेत्रों में लगभग 2500 किसानों को इसका लाभ मिलेगा।
इस पार्क में निर्मित आधुनिक अवसंरचना से राजस्थान और इससे जुड़े हुए क्षेत्रों के किसानों, उत्पादकों और ग्राहकों को लाभ मिलेगा और यह राजस्थान राज्य में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में वृद्धि को बढ़ावा देगा।
नेशनल
ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला
हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला
क्या है पूरा मामला ?
सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।
कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।
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