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बिजनेस

वोडाफोन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को देगी बढ़ावा

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मुंबई, 28 मार्च (आईएएनएस)| वोडाफोन इंडिया अपने 21 करोड़ से अधिक उपभोक्ताओं के लिए नया डिजिटल अनुभव लेकर आई है और अपनी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पहल के लांच के साथ जू-जू को नए निंजा अवतार में पेश किया है। कंपनी ने बुधवार को एक बयान में कहा कि वोडाफोन हमेशा से ‘हैप्पी टू हेल्प’ की अवधारणा के साथ उपभोक्ताओं को अपनी सेवाएं प्रदान करती रही है और कंपनी ‘हैप्पी टू हेल्प.इन अ क्लिक’ के नए दृष्टिकोण के साथ अपने उपभोक्ताओं को उत्कृष्ट सेवाओं का शानदार अनुभव प्रदान करने के लिए तैयार है।

कंपनी ने कहा कि हर क्रिकेट सीजन की तरह इस साल भी वोडाफोन बिग बैंग जू जू अभियान के साथ लौटा है। वोडाफोन इंडिया के कार्यकारी उपाध्यक्ष (विपणन) सिद्धार्थ बनर्जी ने कहा, आधुनिक तकनीकों के साथ उपभोक्ताओं की व्यवहार और उम्मीदें बदल रहीं हैं। वोडाफोन में हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को बढ़ावा दे रहे हैं और अपनी हैप्पी टू हेल्प अवधारणा को 2018 के डिजिटल उपभोक्ता के लिए ‘हैप्पी टू हेल्प…इन अ क्लिक’ के रूप में लेकर आए हैं। इसके अलावा हम सबके पसंदीदा जू जू को भी हम नए निंजा अवतार में लेकर आए हैं..जो हमारी सेवाओं की तरह फुतीर्ले, चुस्त और कुशल हैं।

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नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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