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बिजनेस

ड्रोन से आईफोन की तस्करी करनेवाले गिरोह का चीन में भंडाफोड़

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सैन फ्रांसिस्को, 31 मार्च (आईएएनएस)| चीनी अधिकारियों ने एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जिसने 50 करोड़ यूआन (करीब 7.95 करोड़ डॉलर) के आईफोन की तस्करी देशभर में ड्रोन के जरिए की है। लीगल डेली की रिपोर्ट में शुक्रवार देर रात बताया गया, शेनझेन कस्टम्स ने एक आपराधिक नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है, जो शेनझेन-हांगकांग सीमा क्षेत्र में सामान्य रूप से ‘फ्लाइंग लाइन’ के रूप में जाने वाले मानव रहित ओवरहेड लाइन का उपयोग करके आयातित इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की तस्करी करता था

बताया जा रहा है कि इस मामले में अब तक 26 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है।

सीएनएन की रिपोर्ट में अधिकारियों के हवाले से बताया है कि गिरोह ने ड्रोन का प्रयोग करके सीमा के आर-पार की दो इमारतों को एक 200 मीटर लंबे तार से जोड़ दिया। इसके बाद बैगों में स्मार्टफोन भरकर उसे इन तारों से बांध दिया जाता था और शेनझेन की तरफ से खींच लिया जाता था।

इससे पहले दक्षिण-पश्चिमी चीन में हवाईअड्डे के ऊपर अवैध रूप से ड्रोन उड़ते पाए गए थे।

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नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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