Connect with us
https://aajkikhabar.com/wp-content/uploads/2020/12/Digital-Strip-Ad-1.jpg

मुख्य समाचार

वैट विधेयक को लेकर कांग्रेस का केजरीवाल के आवास पर प्रदर्शन

Published

on

Loading

नई दिल्ली| कांग्रेस ने बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास के बाहर वैट विधेयक के विरोध में प्रदर्शन किया, जिससे राजधानी में पेट्रोलियम पदार्थो, तम्बाकू और सोडा पेय की कीमतों में वृद्धि हो सकती है। उत्तरी दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में स्थित केजरीवाल के आधिकारिक आवास के बाहर दोपहर करीब 12.15 बजे लगभग 150 कांग्रेसी प्रदर्शनकारी जुटे और उन्होंने केजरीवाल तथा आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।

दिल्ली विधानसभा ने मंगलवार को दिल्ली मूल्य संवर्धित कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक पारित कर दिया है। इससे आप सरकार पेट्रोलियम पदार्थो, शराब और सोडा पेय पर करों को बढ़ाने और उनको नियंत्रित करने में सक्षम हो जाएगी।

मौजूदा समय में दिल्ली में मूल्य संवर्धित कर की चौथी अनुसूची के तहत वस्तुओं पर वैट 20 फीसदी तय है। प्रस्तावित संशोधन विधेयक से आप सरकार को 12.5 फीसदी से 30 फीसदी तक वैट लगाने का अधिकार होगा।

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

Published

on

Loading

हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

Continue Reading

Trending