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बिजनेस

थोक महंगाई दर नकारात्मक 1.99 प्रतिशत

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नई दिल्ली| देश की नवंबर महीने के थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) पर आधारित महंगाई दर नकारात्मक 1.99 प्रतिशत रही, जो अक्टूबर में नकारात्मक 3.81 प्रतिशत थी। यह जानकारी सोमवार को जारी सरकारी आंकड़े से मिली। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़ों के मुताबिक, नवंबर में मछली, मांस, अंडे, दाल, मसाले, फलों एवं सब्जियों की कीमते बढ़ने से खाद्य पदार्थो के उप सूचकांक में माह-दर-माह आधार पर 2.3 प्रतिशत बढ़ोतरी दर्ज हुई है।

थोक महंगाई दर यद्यपि अभी भी नकारात्मक बनी हुई है। लेकिन यह बढ़कर नकारात्मक 1.99 प्रतिशत दर्ज की गई है, जो अक्टूबर में नकारात्मक 3.81 प्रतिशत थी। इससे पहले सितंबर में यह नकारात्मक 4.59 प्रतिशत और अगस्त में नकारात्मक 5.06 प्रतिशत थी।

खाद्य पदार्थो की महंगाई दर साल-दर-साल आधार पर बढ़कर 3.12 प्रतिशत हो गई, जो एक साल पहले नकारात्मक 1.2 फीसदी थी।

पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस सूचकांक में भी वृद्धि दर्ज की गई, हालांकि यह अब भी नकारात्मक दायरे में है।

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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