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उत्तर प्रदेश

मुख्तार अंसारी को SC से बड़ी राहत, 7 साल की सज़ा पर लगाई अंतरिम रोक

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Big relief to Mukhtar Ansari

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नई दिल्ली। उप्र के बाहुबली पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच द्वारा सुनाई गई 7 साल की सज़ा पर लगाई अंतरिम रोक लगा दी है।

बता दें कि पिछले साल सिंतबर में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने साल 2003 में जेलर को जान से मारने की धमकी देने के केस में माफिया मुख्तार अंसारी को दोषसिद्ध करार दिया था। कोर्ट ने उसे 7 साल कारावास की सजा सुनाई थी। साथ ही 37 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया था।

हाई कोर्ट के आदेश से पहले निचली अदालत ने मुख्तार अंसारी को इस मामले मे बरी कर दिया था, जिसके खिलाफ सरकार हाई कोर्ट ने अपील दाखिल की थी।

क्या है पूरा मामला?

साल 2003 में तत्कालीन जेलर एसके अवस्थी ने थाना आलमबाग में मुख्तार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। एफआईआर के मुताबिक जेल में मुख्तार अंसारी से मिलने आए लोगों की तलाशी लेने का आदेश देने पर जेलर एसके अवस्थी को जान से मारने की धमकी दी गई। साथ ही मेरे साथ गाली गलौज करते हुए मुख्तार ने पिस्तौल भी तान दी थी।

एक अन्य मामले में 10 साल की सजा

बता दें कि बीते दिसंबर माह में गाजीपुर जिले की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 1996 में दर्ज गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी को दोषी माना था और मुख्तार अंसारी व उसके सहयोगी भीम सिंह को दस-दस साल की सजा सुनाई थी। अदालत ने दोनों पर पांच-पांच लाख रुपये का अर्थ दंड भी लगाया था। 10 साल की सजा सुनते ही अंसारी रोने लगा था।

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उत्तर प्रदेश

वाराणसी में आठ साल की बच्ची से रेप और हत्या के आरोपी का पुलिस ने किया एनकाउंटर, पैर में मारी गोली

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वाराणसी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आठ साल की बच्ची से रेप के बाद उसकी हत्या करने वाले आरोपी का पुलिस ने हॉफ एनकाउंटर कर दिया है। पुलिस के साथ मुठभेड़ में उसके पैर में गोली लगी है। डीसीपी काशी जोन गौरव बंशवाल ने बताया कि आरोपी इरशाद के दाहिने पैर में गोली लगी है। सीसीटीवी और सर्विलांस की मदद से आरोपी को चिह्नित किया गया था। डीसीपी के अनुसार बुधवार को रामनगर थाना क्षेत्र की रहने वाली एक बच्ची (8) दुकान पर सामान खरीदने गई थी।

इस दौरान आरोपी इरशाद ने उसे अगवा कर लिया. इसके बाद उसके साथ रेप का प्रयास किया. फिर पत्थर से कूचकर बच्ची की हत्या कर दी। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज में इरशाद बच्ची को लेकर जाते दिखा था। परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में लापरवाही सामने आने पर चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया था।

डीसीपी काशी जोन गौरव बंसवाल ने बताया कि बच्ची का शव बरामद होने के बाद एसओजी और पुलिस की टीम लगातार आरोपी की तलाश में दबिश दे रही थी। इसी दौरान आरोपी के सुजाबाद क्षेत्र में मौजूद होने की जानकारी मिली। इस पर पुलिस टीम ने घेराबंदी की। आरोपी इरशाद ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लग गई। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

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