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बिश्केक में इमरान से नहीं मिले पीएम मोदी, पाकिस्तान प्रधानमंत्री ने कह दी ये बात
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में पाकिस्तान को एक बार फिर कड़ा संदेश दिया है कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती।
दरअसल, पीएम मोदी और पाकिस्तान पीएम इमरान खान बिश्केक में हो रहे शंघाई सहयोग संगठन में शिरकत करने पहुंचे थे लेकिन दोनों के बीच न कोई मुलाकात हुई और न ही कोई बातचीत।
SCO की 19वीं बैठक के उद्घाटन समारोह में कई राष्ट्राध्यक्षों ने हिस्सा लिया। संयोग से पीएम मोदी और इमरान खान हॉल में एक साथ ही पहुंचे। लेकिन पीएम मोदी ने इमरान खान से हाथ मिलाने की बात तो दूर उन्हें देखा तक नहीं।
वहीं, एक रूसी न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान के साथ भारत का रिश्ता न्यूनतम बिंदु पर पहुंच गया है। खान ने कहा कि वह उम्मीद करते हैं कि मोदी बहुमत का इस्तेमाल सभी विवादों को सुलझाने में करेंगे।
बिश्केक जाने से पहले भी इमरान ने कहा था कि इस मंच पर भारत समेत तमाम देशों के साथ रिश्ते मजबूत करने का मौका होगा।
आपको बता दें कि बिश्केक जाने से पहले पीएम मोदी के लिए पाकिस्तान ने अपना एयरस्पेस खोल दिया था लेकिन पीएम मोदी ने पाकिस्तान एयरस्पेस का इस्तेमाल न करते हुए ओमान का लंबा रास्ता चुना था।
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ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला
हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला
क्या है पूरा मामला ?
सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।
कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।
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