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बिजनेस

BSNL लेकर आया ‘सुनामी ऑफर’, हर कंपनी को डुबो देने की तैयारी

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सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल (BSNL) ने एक नया डेटा सुनामी ऑफर लॉन्च किया है। इस पैक की कीमत 100 रुपये से भी कम है और इसके जरिये जियो और एयरटेल जैसी कंपनियों को तगड़ी टक्कर देते हुए बाजार में बढ़त कायम करना है।

‘सुनामी ऑफर’ के तहत यूजर्स को डेढ़ जीबी से भी ज्यादा डेटा प्रतिदिन मिलेगा। इसके लिए उपभोक्ता को केवल 98 रुपए खर्च करने होंगे। कंपनी ने इस प्लान को 17 मई को मनाए गए ‘वर्ल्ड टेलिकॉम डे’ के अवसर पर पेश किया।

इस प्लान की वैलिडिटी 26 दिन की होगी और इसका फायदा सिर्फ बीएसएनएल के प्रीपेड ग्राहक ही उठा सकते हैं। ध्यान देने वाली यह है कि ग्राहकों को इस प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा नहीं मिलेगी। कॉलिंग के लिए उन्हें अलग से कोई पैक डलवाना होगा।

बीएसएनएल का यह प्लान केरल के अलावा बाकी सभी जगहों पर 3जी स्पीड देगा। इस प्लान में कंपनी अपने यूजर्स को 2.51 रुपए प्रति जीबी की दर से डेटा उपलब्ध कराती है। जबकि जियो अपने यूजर्स को 3.5 रुपए प्रति जीबी के हिसाब से डेटा उपलब्ध कराता है। ये आंकड़ा जियो के 149 रुपए वाले प्लान के मुताबिक है।

इसी तरह एयरटेल के पास भी 149 रुपये वाला प्लान मौजूद है, जिसमें कंपनी 5.3 रुपये प्रति जीबी की दर से डेटा उपलब्ध कराती है। हालांकि जियो और एयरटेल दोनों कंपनियां डेटा के साथ-साथ प्रतिदिन अनलिमिटेड वॉयस कॉल और 100 एसएमएस भी देती हैं।

बिजनेस

जेट एयरवेज की संपत्तियों की होगी बिक्री

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के आदेश को रद्द करते हुए दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के अनुसार निष्क्रिय जेट एयरवेज के परिसमापन का आदेश दिया। एनसीएलएटी ने पहले कॉरपोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के हिस्से के रूप में जालान कालरॉक कंसोर्टियम (जेकेसी) को एयरलाइन के स्वामित्व के हस्तांतरण को बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी करते हुए कहा कि जेकेसी संकल्प का पालन करने में विफल रहा क्योंकि वह 150 करोड़ रुपये देने में विफल रहा, जो श्रमिकों के बकाया और अन्य आवश्यक लागतों के बीच हवाई अड्डे के बकाया को चुकाने के लिए 350 करोड़ रुपये की पहली राशि थी। नवीनतम निर्णय एयरलाइन के खुद को पुनर्जीवित करने के संघर्ष के अंत का प्रतीक है।

NCLT को लगाई फटकार

पीठ की ओर से फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति पारदीवाला ने एनसीएलएटी के फैसले के खिलाफ एसबीआई तथा अन्य ऋणदाताओं की याचिका को स्वीकार कर लिया। याचिका में जेकेसी के पक्ष में जेट एयरवेज की समाधान योजना को बरकरार रखने के फैसले का विरोध किया गया है। न्यायालय ने कहा कि विमानन कंपनी का परिसमापन लेनदारों, श्रमिकों और अन्य हितधारकों के हित में है। परिसमापन की प्रक्रिया में कंपनी की संपत्तियों को बेचकर प्राप्त धन से ऋणों का भुगतान किया जाता है। पीठ ने एनसीएलएटी को, उसके फैसले के लिए फटकार भी लगाई।

शीर्ष अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल किया, जो उसे अपने समक्ष लंबित किसी भी मामले या मामले में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए आदेश तथा डिक्री जारी करने का अधिकार देता है। एनसीएलएटी ने बंद हो चुकी विमानन कंपनी की समाधान योजना को 12 मार्च को बरकरार रखा था और इसके स्वामित्व को जेकेसी को हस्तांतरित करने की मंजूरी दी थी। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) और जेसी फ्लावर्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने एनसीएलएटी के फैसले के खिलाफ अदालत का रुख किया था।

 

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