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कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार चिदंबरम, सिब्बल, जयराम

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नई दिल्ली। कांग्रेस ने शनिवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री पी.चिदंबरम, कपिल सिब्बल, जयराम रमेश, अंबिका सोनी और ऑस्कर फर्नाडीस को राज्यसभा के लिए दो साल पर होने वाले चुनाव में अपना उम्मीदवार घोषित किया। पार्टी ने सात राज्यों से जिन आठ उम्मीदवारों की सूची बनाई है, उसमें प्रदीप टमटा, विवेक तन्खा और छाया वर्मा शामिल हैं।

पार्टी की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने विभिन्न राज्यों के नेताओं के साथ विचार-विमर्श कर उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप दिया है। हाल के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन को देखते हुए चिदंबरम को महाराष्ट्र से नामित किया गया है। अंबिका सोनी को पंजाब से और ऑस्कर फर्नाडीस को कर्नाटक से बरकरार रखा गया है। पार्टी ने जयराम रमेश को कर्नाटक से उच्च सदन में भेजने का निर्णय लिया है। टमटा उत्तराखंड से, तन्खा मध्य प्रदेश से और वर्मा छत्तीसगढ़ से पार्टी के उम्मीदवार होंगे।

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ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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