प्रादेशिक
शख्स ने चलती बाइक पर गर्लफ्रेंड को टंकी पर बिठाया और करने लगा किस, वीडियो वायरल
नई दिल्ली। प्यार में कपल किसी भी हद तक गुजर जाते हैं इसका ताजा उदाहरण दिल्ली की व्यस्त सड़कों पर दिखा। यहां एक कपल जान जोखिम में डालकर प्यार बीच सड़क पर अपने प्यार का इजहार करने लगा।
इस खतरनाक स्टंट के दौरान लड़की बाइक पर आगे आ गई और लड़के को चूमने लगी। इस कपल का खतरनाक स्टंट सोशल मीडिया पर इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है।
चौंकाने वाली बात ये है कि कपल ने इस स्टंट को उस वक्त अंजाम दिया जब सड़क पर काफी ज्यादा भीड़ थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह स्टंट पश्चिमी दिल्ली के राजौरी गार्डेन में किया गया।
ट्विटर पर पुलिस अफसर एचजीएस धलिवाल ने इस वीडियो को शेयर किया है। उन्होंने कैप्शन लिखा- राजौरी गार्डेन क्रॉसिंग के पास का नजारा। मोटर वेहिकल एक्ट में नए सेक्शन की जरूरत।
Need for new sections for #MV Act violations!! #Rajouri garden crossing. pic.twitter.com/0gn7LsIIYM
— HGS Dhaliwal IPS (@hgsdhaliwalips) May 2, 2019
गौरतलब है कि कपल का ये स्टंट फिल्मों से प्रेरित है। ठीक इसी तरह का स्टंट आमिर खान और रानी मुखर्जी स्टारर फिल्म गुलाम में भी देखने को मिला था। फिल्म में जादू है तेरा गाने में रानी ने आमिर के साथ यूं ही चलती बाइक पर प्यार का इजहार किया था।
उत्तर प्रदेश
सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर रोक के फैसले का मौलाना अरशद मदनी ने किया स्वागत
नई दिल्ली। बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया अपनाए बिना बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने यह भी बताया है कि अगर कोई अनधिकृत निर्माण किया गया है तो ऐसे केस में यह फैसला लागू नहीं होगा। कोर्ट ने कहा, घर बनाना संवैधानिक अधिकार है। राइट टू शेल्टर मौलिक अधिकार है।
मौलाना अरशद मदनी ने किया फैसले का स्वागत
कोर्ट के इस फैसले का जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने स्वागत किया है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा, कोर्ट ने बिल्कुल सही स्टैंड अपनाया है। यह जमीयत उलेमा हिंद की बड़ी उपलब्धि है। हम मुबारकबाद देते हैं उन जजों को जिन्होंने लोगों की दिल की बात को सुना है, उनकी परेशानियां अपनी परेशानी समझी है। खुदा करें हमारे देश में इसी तरह गरीबों को सही हक देने के फैसले होते रहे। हम तो यह समझते हैं कि फैसला बहुत अच्छा आया है।
मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि, “कोई चीज वैध हो या अवैध “इसका फैसला न्यायपालिका करेगी। यहां फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलमा-ए-हिंद की ओर से गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनाया है। मौलाना अरशद मदनी ने गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के इस फैसला का स्वागत करते हुए कहा कि उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों से बुलडोजर कार्रवाई पर लगाम लगेगी।
बता दें कि इससे पहले इसी मामले पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने बयान देते हुए कहा था कि बुलडोजर कार्रवाई करने वाले आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का जानी चाहिए।
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