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सत्येंद्र जैन के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर हुई सुनवाई, वकील ने लगाए ये आरोप  

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Hearing held to frame charges against Satyendra Jain

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नई दिल्ली। मनी लांड्रिंग मामले में दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन समेत अन्य के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) वाले मामले में आरोप तय करने की राउज एवेन्यु कोर्ट में आज बुधवार को सुनवाई पूरी हुई। राउज एवेन्यु कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी।

दूसरी ओर, सत्येंद्र जैन समेत अन्य के खिलाफ केन्‍द्रीय जांच ब्‍यूरो (CBI) मामले में जांच एजेंसी ने कोर्ट में हार्ड डिस्क की सील कवर फॉरेंसिक रिपोर्ट (FSL रिपोर्ट) दाखिल की। CBI ने FSL रिपोर्ट की कॉपी आरोपियों के वकील को भी दी है। राउज एवेन्यु कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 10 नवंबर को होगी।

इस मामले की सुनवाई के दौरान एक आरोपी अजीत प्रसाद जैन के वीडियो कॉन्‍फ्रेंसिंग (VC) से पेशी के दौरान खाना खाने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई। कोर्ट ने आरोपी से कहा कि कोर्ट की मर्यादा का ख्याल रखें।

ईडी वाले मामले की सुनवाई के दौरान जांच एजेंसी के वकील ने क‍हा कि चार्जशीट से जुड़े दस्तावेजों की लिस्ट सत्येंद्र जैन के वकील को दे दी है। ED ने कोर्ट से कहा कि अब सत्येंद्र जैन की याचिका का कोई मतलब नहीं रह गया है। जांच एजेंसी ने कहा कि हमने गैर जरूरी दस्तावेजों की भी लिस्ट सत्येंद्र जैन के वकील को दी है।

ED ने कहा कि जो दलील सत्येंद्र जैन के वकील दे रहे हैं उससे वह बार-बार मामले की सुनवाई टालने की कोशिश कर रहे है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सत्येंद्र जैन के वकील मामले की सुनवाई में शामिल हों। ED ने कहा कि हम भी जांच में बहुत से आय से अधिक संपत्ति का पता चला है और अभी इस स्टेज पर सब चीज नहीं बता सकते हैं।

सत्येंद्र जैन के वकील ने कहा कि अगर रेड के दौरान कोई चीज जब्त नहीं की गई है, तो उसको भी बताना होगा, क्योंकि सत्येंद्र जैन के पुराने आवास से कुछ चीजें गायब हैं। ED ने कहा कि छापेमारी के समय पहुंचने और निकलने के दौरान क्या क्या चीजें सीज किया गया वह सब रिकॉर्ड पर है।

वहीं सत्येंद्र जैन के वकील ने कहा कि जुलाई 2022 के बाद भी कई बयान दर्ज किए गए है। इस मामले में जिन आरोपियों के भी बयान जुलाई 2022 के बाद दर्ज किए गए हैं उनके बारे में भी ED ने कोई जानकारी नहीं दी है। वकील ने कहा कि जुलाई 2022 के बाद कोई बयान नहीं दर्ज किया गया है तो कोर्ट को यह बताना होगा, क्योंकि ED कह रही है कि मामले में जांच अभी जारी है।

वकील ने कहा कि ED द्वारा जो लिस्ट दी गई है वह पूरी नहीं है। ED को कोर्ट को यह बताना चहिए की जुलाई 2022 के बाद मामले में ED ने किसी का भी बयान दर्ज नहीं किया है। उन्होंने कहा कि गवाहों की लिस्ट में योगेश मालिक का नाम है लेकिन जो लिस्ट हमको दिया है। उसमें योगेश मालिक का नाम नहीं है, आखिर कर ED कोर्ट से लुकाछिपी क्यों खेल रही है? सत्येंद्र जैन के वकील ने कहा कि 2016 में जांच शुरू हुई थी मेरे खिलाफ पांच साल बाद केस दर्ज किए गया, 8 बार बयान लिया गया।

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पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा आतंकी हमला, 38 लोगों की मौत

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पख्तूनख्वा। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। इस हमले में 38 लोगों की मौत हो गई है। यह हमला खैबर पख्तूनख्वा के डाउन कुर्रम इलाके में एक पैसेंजर वैन पर हुआ है। हमले में एक पुलिस अधिकारी और महिलाओं समेत दर्जनों लोग घायल भी हुए हैं। जानकारी के मुताबिक उत्तर-पश्चिमी पाकिस्तान के अशांत प्रांत खैबर पख्तूनख्वा में आतंकियों ने शिया मुस्लिम नागरिकों को ले जा रहे यात्री वाहनों पर गोलीबारी की है। यह क्षेत्र में हाल के वर्षों में इस तरह का सबसे घातक हमला है। मृतकों की संख्या में इजाफा हो सकता है।

AFP की रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में 38 लोगों की मौत हुई है. पैसेंजर वैन जैसे ही लोअर कुर्रम के ओचुट काली और मंदुरी के पास से गुजरी, वहां पहले से घात लगाकर बैठे आतंकियों ने वैन पर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दीं. पैसेंजर वैन पाराचिनार से पेशावर जा रही थी। पाकिस्तान की समाचार एजेंसी डॉन के मुताबिक तहसील मुख्यालय अस्पताल अलीजई के अधिकारी डॉ. ग़यूर हुसैन ने हमले की पुष्टि की है.

शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच तनाव 

अफगानिस्तान की सीमा से लगे कबायली इलाके में भूमि विवाद को लेकर शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच दशकों से तनाव बना हुआ है। किसी भी समूह ने घटना की जिम्मेदारी नहीं ली है। जानकारी के मुताबिक “यात्री वाहनों के दो काफिले थे, एक पेशावर से पाराचिनार और दूसरा पाराचिनार से पेशावर यात्रियों को ले जा रहा था, तभी हथियारबंद लोगों ने उन पर गोलीबारी की।” चौधरी ने बताया कि उनके रिश्तेदार काफिले में पेशावर से यात्रा कर रहे थे।

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