Connect with us
https://aajkikhabar.com/wp-content/uploads/2020/12/Digital-Strip-Ad-1.jpg

अन्य राज्य

महबूबा मुफ्ती को बंगले में रहने का नहीं है हक़, खाली करने की तारीख तय

Published

on

Loading

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर सरकार ने पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti) से 15 नवंबर तक या उससे पहले अपना सरकारी बंगला खाली करने का आदेश दिया। जम्मू-कश्मीर संपदा विभाग ने सुश्री मुफ्ती को गुप्कर रोड स्थित ‘फेयरव्यू’ बंगला खाली करने का आदेश दिया है। आदेश में कहा गया है कि मुफ्ती ‘अनधिकृत’ रूप से इस बंगले में रह रही हैं।

यह भी पढ़ें

भाजपा ने संविधान को कुचल दिया, सेक्युलरिज्म खत्म हो गया: महबूबा मुफ्ती

BCCI का बड़ा ऐलान, महिला एवं पुरुष क्रिकेटरों को मिलेगी समान मैच फीस

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि मुफ्ती को आवंटित बंगला उन्हें 27 अप्रैल 2017 को तत्कालीन राज्य की मुख्यमंत्री के तहत छह महीने के लिए दिया गया था और इसे बाद में इसे  31 अक्टूबर 2018 तक बढ़ा दिया गया था और इसके बाद इसमें कोई विस्तार नहीं किया गया।

आदेश में कहा गया है कि उसके बाद वह अब सरकारी बंगले की हकदार नहीं थीं, क्योंकि कानूनी प्रावधान जिसके तहत पूर्व मुख्यमंत्री विभिन्न सुविधाओं के हकदार थे, भारत सरकार द्वारा 2020 में निरस्त कर दिया गया था।  सरकार ने कहा कि पूर्व में बेदखली के नोटिस पर मुफ्ती का जवाब  22 अक्टूबर को मिला था।

उन्होंने कहा, ‘आपने ( मुफ्ती) जो तथ्य रखे हैं वे आपको सरकारी आवास को बनाए रखने के लिए कहीं से भी हक नहीं देते हैं। विशेष रूप से ऐसे में जब सरकार ने आपको सुरक्षा या किसी अन्य आधार पर वैकल्पिक आवास प्रदान करने की अपनी इच्छा को लिखित रूप में सूचित किया है।

अब, इसलिए, जम्मू- कश्मीर सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जेदारों की बेदखली) अधिनियम, 1988 की धारा 5 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश दिया जाता है कि महबूबा मुफ्ती, पूर्व मुख्यमंत्री और सभी व्यक्ति जो अनुसूचित परिसर या उसके किसी हिस्से पर कब्जा कर रहे हैं, वे 15.11.2022 को या उससे पहले निर्धारित परिसर को खाली कर सकती हैं।’

आगे कहा गया है, ‘निर्दिष्ट अवधि के भीतर इस आदेश का पालन करने से इनकार करने या विफल होने की स्थिति में, जम्मू- कश्मीर सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) अधिनियम, 1988 की धारा 5 की उप-धारा (2) के प्रावधान आपके खिलाफ लागू किए जाएंगे।’  फेयरव्यू बंगला वर्ष 2005 में मुफ्ती के पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद को आवंटित किया गया था, जब उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय छोड़ दिया था।

Mehbooba Mufti, Mehbooba Mufti news, Mehbooba Mufti latest news, Mehbooba Mufti bunglow,

अन्य राज्य

मॉर्निंग वॉक कर घर लौट रहे व्यापारी की गोली मारकर हत्या, 7 राउंड चली गोलियां

Published

on

Loading

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। शनिवार (7 दिसंबर) सुबह बदमाशों ने गोली मारकर एक व्यक्ति (सुनील जैन) की हत्या कर दी। जिस व्यक्ति की हत्या की गई है, वह बर्तन व्यापारी था।बदमाशों ने 6-7 राउंड फायर कर बर्तन व्यापारी को मौत के घाट उतार दिया। हत्या किस वजह से की गई है, इसे लेकर कोई खुलासा नहीं हुआ है। हालांकि, यह साफ है कि बदमाश हत्या के इरादे से ही आए थे। उन्हें सुपारी दी गई थी या किसी विवाद के चलते हत्या की गई है। इस बारे में जानकारी नहीं मिली है।

शाहदरा के डीसीपी ने बताया कि फर्श बाजार थाना गोली चलने की घटना के बारे में एक पीसीआर कॉल प्राप्त हुई। पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और पाया कि सुनील जैन पुत्र सुखपाल चंद जैन कृष्णा नगर, दिल्ली उम्र 52 वर्ष गोली लगने से घायल हो गए हैं। वह यमुना स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में सुबह की सैर के बाद अपने घर लौट रहे थे। बताया गया कि उन्हें एक मोटरसाइकिल में सवार दो लोगों ने गोली मार दी। क्राइम टीम को मौके पर बुलाया गया है। आगे की जांच जारी है।

अरविंद केजरीवाल ने अमित शाह पर साधा निशाना

हत्या की वारदात के बाद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर घटना स्थल की फोटो शेयर करते हुए लिखा “अमित शाह जी ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया। दिल्ली को जंगल राज बना दिया। चारों तरफ लोग दहशत की जिंददगी जी रहे हैं। बीजेपी से अब दिल्ली की कानून व्यवस्था नहीं संभल रही। दिल्ली वालों को एकजुट होकर आवाज उठानी होगी।”

 

Continue Reading

Trending