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बिजनेस

माइक्रोसॉफ्ट, टी-हब के साथ करना चाहेगी साझेदारी : नडेला

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हैदराबाद| माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्या नडेला ने सोमवार को यहां कहा कि कंपनी एक्सेलरेटर और स्टार्ट-अप का विकास करने के लिए टी-हब के साथ मिलकर काम करना चाहेगी। नडेला ने देश के सबसे बड़े प्रौद्योगिकी इन्क्यूबेटर माने जाने वाले टी-हब प्रांगण में यह बात कही।

उन्होंने उभरते उद्यमों को संबोधित करते हुए कहा, “इस क्षेत्र में भारतीय प्रतिभा तेजी से उभर रही है और हम उसका प्रभुत्व देख रहे हैं।”

टी-हब अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) परिसर में स्थित है। नडेला अपने पारिवारिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए हैदराबाद आए हैं।

नडेला ने कहा कि माइक्रोसॉफ्ट का लक्ष्य है स्थानीय उद्यमियों को मजबूत करना।

उन्होंने कहा कि दुनिया भर के उद्यमों से बात करने से उन्हें ऊर्जा मिलती है।

उन्होंने कहा, “सफलता के तीन सूत्र हैं – सोच, क्षमता और संस्कृति। पहले ही दिन से सीखना शुरू कीजिए, अपने सपने या अपनी सोच का पीछा कीजिए, संस्कृति का विकास कीजिए।”

एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि असफलता का महत्व इस बात में है कि आप उससे कितना सीखते हैं।

टी-हब का दौरा उन्होंने तेलंगाना के सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री के.टी. रामा राव के साथ की। इस दौरान केटीआर ने उन्हें सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी दी।

इससे पहले सुबह नडेला आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू से भी मिले थे।

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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