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नहीं मान रहे राहुल गांधी, पार्टी के बड़े नेता से कहा-1 महीने के अंदर…

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नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त झेलने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पद से इस्तीफा देने पर अड़ गए हैं। हार के बाद हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में इस्तीफे की पेशकश करने वाले राहुल गांधी 72 घंटे बाद भी अपने फैसले पर कायम हैं।

राहुल के इस फैसले के बाद पार्टी के तमाम दिग्गज नेता उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं। मंगलवार को राहुल के आवास पर उन्हें मनाने वालों का तांता लगा रहा। प्रियंका गांधी के अलावा सचिन पायलट, अहमद पटेल समेत कई बड़े नेता उनसे मिलने पहुंचे।

सूत्रों के मुताबिक मंगलवार को आवास पर हुई बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी के एक बड़े नेता से कहा है कि आप एक महीना ले लीजिए, लेकिन मेरा विकल्प ढूंढ लीजिए।

उन्होंने कहा है कि मैं पद छोड़ने के लिए मन बना चुका हूं। राहुल ने कहा है कि प्रियंका गांधी को इन सभी से दूर रखना चाहिए, किसी भी हालत में मेरी जगह वह अध्यक्ष नहीं बनेंगी।

राहुल गांधी ने कहा है कि मैं लोकसभा में पार्टी का नेतृत्व करने को तैयार हूं। उन्होंने कहा है कि किसी अन्य भूमिका में भी मैं काम कर सकता हूं, पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करता रहूंगा। लेकिन अध्यक्ष नहीं रहूंगा।

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ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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