प्रादेशिक
फ्रिज में सड़ते युवती की लाश के 20 से ज्यादा टुकड़े, फर्श पर बिलबिलाते कीड़े, रोंगटे खड़े कर देगा बेंगलुरु का ये मर्डर
बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां 26 साल की एक युवती की हत्या करने के बाद उसके शव के 20 से ज्यादा टुकड़े करके उसे फ्रीजर में छिपा दिया गया। कातिल ने ऐसा इस वजह से किया था ताकि उसे भागने के लिए ज्यादा समय मिल सके। वारदात का खुलासा तब हुआ जब पड़ोसियों ने पुलिस से घर से बदबू आने की शिकायत की। मृतक महिला मल्लेश्वरम में एक कॉस्ट्यूम आउटलेट फैशन फैक्ट्री में टीम लीडर के रूप में काम करती थी। वह व्यालिकावल स्थित जी+ 3 बिल्डिंग की पहली मंजिल पर अकेली रहती थी।
हत्या का खुलासा कैसे हुआ?
मामला तब सामने आया जब वीरन्ना रोड स्थित मकान से तीव्र दुर्गंध फैलने लगी। पड़ोसियों ने जब इस बदबू के बारे में पुलिस को सूचित किया, तो पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने जब दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया गया, फर्श पर कीड़े रेंगते नजर आ रहे थे। कमरे से भीषण बदबू आ रही थी। उन लोगों ने पाया कि कुछ कीड़े 165 लीटर के सिंगल-डोर फ्रिज से बाहर निकल रहे थे। फ्रिज में कुछ सड़ने का आभास होने पर उन्होंने फ्रिज खोला और सड़ी हुई लाश को देखकर पुलिस भी दंग रह गई।
पुलिस इस घटना की हर पहलू से जांच कर रही है और आरोपी के बारे में सुराग जुटाने की कोशिश कर रही है। महालक्ष्मी की हत्या ने दिल्ली के श्रद्धा हत्याकांड की यादें ताजा कर दी हैं। 2022 में, श्रद्धा की हत्या उसके लिव-इन पार्टनर आफताब अमीन पूनावाला ने की थी, जिसने श्रद्धा के शरीर के 35 टुकड़े कर दिए थे और उन्हें कई दिनों तक घर के फ्रिज में रखा था। महालक्ष्मी के शव को भी ठीक उसी तरह टुकड़ों में काटकर फ्रिज में रखा गया, जिससे यह मामला श्रद्धा वॉकर केस जैसा प्रतीत होता है। पुलिस के अनुसार, महिला की हत्या लगभग 4-5 दिन पहले की गई थी। हत्यारा संभवतः शव को फ्रिज में इसलिए रख गया ताकि उसे भागने का समय मिल सके।
पुलिस की प्रारंभिक जांच और संदेह
शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि मृतका महालक्ष्मी किसी अन्य राज्य की निवासी थीं, लेकिन वह लंबे समय से बेंगलुरु में रह रही थीं। पुलिस को शक है कि हत्या में महिला के करीबी लोग शामिल हो सकते हैं। इसी कारण पुलिस घटना स्थल के आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि हत्यारे की पहचान हो सके और उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके।
उत्तर प्रदेश
सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर रोक के फैसले का मौलाना अरशद मदनी ने किया स्वागत
नई दिल्ली। बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया अपनाए बिना बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने यह भी बताया है कि अगर कोई अनधिकृत निर्माण किया गया है तो ऐसे केस में यह फैसला लागू नहीं होगा। कोर्ट ने कहा, घर बनाना संवैधानिक अधिकार है। राइट टू शेल्टर मौलिक अधिकार है।
मौलाना अरशद मदनी ने किया फैसले का स्वागत
कोर्ट के इस फैसले का जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने स्वागत किया है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा, कोर्ट ने बिल्कुल सही स्टैंड अपनाया है। यह जमीयत उलेमा हिंद की बड़ी उपलब्धि है। हम मुबारकबाद देते हैं उन जजों को जिन्होंने लोगों की दिल की बात को सुना है, उनकी परेशानियां अपनी परेशानी समझी है। खुदा करें हमारे देश में इसी तरह गरीबों को सही हक देने के फैसले होते रहे। हम तो यह समझते हैं कि फैसला बहुत अच्छा आया है।
मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि, “कोई चीज वैध हो या अवैध “इसका फैसला न्यायपालिका करेगी। यहां फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलमा-ए-हिंद की ओर से गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनाया है। मौलाना अरशद मदनी ने गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के इस फैसला का स्वागत करते हुए कहा कि उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों से बुलडोजर कार्रवाई पर लगाम लगेगी।
बता दें कि इससे पहले इसी मामले पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने बयान देते हुए कहा था कि बुलडोजर कार्रवाई करने वाले आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का जानी चाहिए।
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