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प्रादेशिक

विधानसभा में लगेगी भगत सिंह की मूर्ति, बलिदान दिवस पर होगा अवकाश, सीएम भगवंत मान का ऐलान

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पंजाब विधानसभा में शहीद-ए-आजम भगत सिंह और संविधान निर्माता भीमराव आंबेडकर की मूर्तियां लगाई जाएंगी। इसके अलावा भगत सिंह के बलिदान दिवस पर सरकारी अवकाश भी होगा। पंजाब के नए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार को विधानसभा में यह ऐलान किया। उन्होंने सदन में यह प्रस्ताव पेश किया, जिसे मंजूरी दी गई है। इसके अलावा शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के बलिदान दिवस 23 मार्च को अवकाश का भी सीएम ने ऐलान कर दिया है। यह फैसला इसी 23 मार्च से लागू होगा यानी बुधवार को पंजाब में इसके उपलक्ष्य में सरकारी छुट्टी रहेगी।

इस दौरान कांग्रेस के विधायक प्रताप बाजवा ने विधानसभा में महाराणा रणजीत सिंह की प्रतिमा लगाने का प्रस्ताव दिया। महाराजा को आधुनिक पंजाब का निर्माता माना जाता है। उनकी प्रतिमा पाकिस्तान के लाहौर में भी लगाई गई है। इससे पहले भगवंत मान ने ऐलान किया था कि वह 23 मार्च को ऐंटी करप्शन हेल्पलाइन भी जारी करेंगे। इसके जरिए कोई भी व्यक्ति वॉट्सऐप पर उनके नंबर पर घूसखोरी अथवा किसी भी तरह के करप्शन की शिकायत करेगा। भगवंत मान ने इस फैसले को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा था कि आज तक पंजाब के इतिहास में इस तरह का फैसला नहीं हुआ था।

यही नहीं भगवंत मान ने सीएम पद की शपथ भी शहीद क्रांतिकारी भगत सिंह के पैतृक गांव खटकड़ कलां में ली थी। आम आदमी पार्टी लगातार पंजाब में भगत सिंह और भीमराव आंबेडकर की बात करती रही है। माना जाता है कि भीमराव आंबेडकर का जिक्र कर वह दलित समुदाय को लुभाने की कोशिश में है, जबकि भगत सिंह को राष्ट्रवाद और पंजाबियत के प्रतीक के तौर पर जाना जाता है। गौरतलब है कि पंजाब सरकार ने ऐलान किया है कि सरकारी दफ्तरों में मुख्यमंत्री की तस्वीरें नहीं लगेंगी। उनके स्थान पर भगत सिंह और भीमराव आंबेडकर के चित्र लगाए जाएंगे।

उत्तर प्रदेश

महाकुंभ मेले में हीटर और ब्लोवर पर रहेगा प्रतिबंध

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प्रयागराज। आगामी महाकुंभ 2025 को सुरक्षित और अग्नि-मुक्त बनाने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मेले में आग की घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से कई प्रतिबंध और दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि श्रद्धालुओं और संस्थाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। पूर्व में हुई घटनाओं से सबक लेते हुए योगी सरकार ने इस बार कल्पवासियों के टेंट में हीटर, ब्लोवर और इमर्सन रॉड जैसे अनधिकृत उपकरणों के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। महाकुंभ 2025 में नियमों के सख्ती से पालन के साथ, सरकार का लक्ष्य एक सुरक्षित, व्यवस्थित और अग्नि-मुक्त आयोजन को सफल बनाना है।

विद्युत सुरक्षा को लेकर सख्ती

विद्युत विभाग ने मेले में बिजली के उपयोग को लेकर उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लि (यूपीपीसीएल) ने सख्त दिशानिर्देश जारी किए हैं। अधीक्षण अभियंता महाकुंभ मनोज गुप्ता ने बताया कि महाकुंभ मेले में हीटर, ब्लोवर और इमर्सन रॉड जैसे उपकरणों के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह कदम आग की घटनाओं को रोकने के लिए उठाया गया है। पूर्व में देखा गया है कि मेले के दौरान हुई आग की अधिकतर घटनाओं में शॉर्ट सर्किट बड़ी वजह रही है जो हीटर या ब्लोवर के कारण उत्पन्न हुई।

कटिया पर होगी कार्रवाई

अधिशाषी अभियंता अनूप सिन्हा ने बताया कि हीटर, ब्लोवर और इमर्सन रॉड के साथ साथ मेले में कटिया लगाकर बिजली के उपयोग पर भी सख्त प्रतिबंध रहेगा। ऐसा करते पाए जाने पर संबंधित संस्था के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त, यदि किसी संस्था द्वारा विद्युत विभाग की वायरिंग में छेड़छाड़ की जाती है और उसके कारण कोई आगजनी की घटना होती है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी उस संस्था की होगी। ऐसी संस्थाओं को भविष्य में प्रतिबंधित भी किया जा सकता है।

सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य

संस्थाओं को निर्देश दिया गया है कि यदि वे स्वयं वायरिंग करते हैं, तो यह कार्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप होना चाहिए। वायरिंग के लिए एमसीबी और कंड्यूट पाइप का उपयोग अनिवार्य होगा। इसके साथ ही, संस्था को अपनी वायरिंग के उपरांत विद्युत सुरक्षा से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) प्राप्त करना होगा। सरकार के इन कदमों का उद्देश्य महाकुंभ 2025 को पूरी तरह सुरक्षित और अग्नि-मुक्त बनाना है। इस बार का महाकुंभ एक ऐसा आयोजन होगा, जहां सुरक्षा मानकों का पूर्ण पालन किया जाएगा, ताकि लाखों श्रद्धालु बिना किसी भय के धार्मिक आयोजन में भाग ले सकें।

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